झंझारपुर (मधुबनी) महिला से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को छह महीने तक गांव की सभी महिलाओं के कपड़े मुफ्त में धोने और आयरन करने की शर्त पर जमानत दी गई है। मंगलवार को झंझारपुर अनुमंडल न्यायालय के एडीजे अविनाश कुमार प्रथम ने आरोपी ललन कुमार साफी को इसी शर्त पर जमानत दी है। दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में वह 19 अप्रैल 2021 से जेल में बंद है। छह महीने के बाद उसे मुखिया,सरपंच या किसी सरकारी अधिकारी से शर्त पालन करने का प्रमाण पत्र भी कोर्ट में सौंपने का आदेश दिया गया है।

युवक पर आरोप है कि उसने 17 अप्रैल 2021 की रात में एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार और दुष्कर्म का प्रयास किया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनका मुवक्किल केवल बीस साल का है। इस मामले में पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है। चार्जशीट जमा किया जा चुका है। साथ ही दोनों पक्षों के बीच समझौते की याचिका भी लगाई गई है। बहस में आरोपी के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल धोबी है और अपने पेशे के माध्यम से समाज की सेवा करना चाहता है।

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सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे ने अपना फैसला सुनाया। एडीजी के फैसले के अनुसार आरोपी को उनके पेशे से जुड़ी सेवाओं के साथ सशर्त जमानत दी गई। गांव के सभी महिलाओं के छह महीने तक कपड़े मुफ्त में धोने और आयरन करने होंगे। इसके साथ ही 10 हजार रुपये के दो जमानतदार भी देने को कहा गया। कोर्ट ने जमानत की कॉपी पंचायत के मुखिया और सरपंच का भी भेजने का आदेश दिया है।

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