पटना : राज्य में बढ़ते प्रदूषण की एक बड़ी वजह है वाहन। वाहन वायु गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं। इससे बचाव के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में अब यह फैसला हुआ है कि अधिक से अधिक वाहन प्रदूषण जांच केंद्र या मोबाइल जांच केंद्र खोले जाएं। इसके लिए सरकार ने अब यह फैसला किया है कि विज्ञान विषय से 12 पास व्यक्ति भी वाहन प्रदूषण जांच केंद्र चला सकेंगे। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार मोटर वाहन नियमावली 2019 के गठन को मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव डॉ. दीपक प्रसाद ने बताया कि नई नियमावली के तहत राज्य में अधिक से अधिक वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोले जाएंगे। पहले ऐसे जांच केंद्रों पर मैकेनिकल इलेक्टिकल अथवा ऑटो मोबाइल डिग्री अथवा डिप्लोमाधारी को रखना आवश्यक था। लेकिन अब 12वीं पास भी ऐसे केंद्र चला सकेंगे। अधिक प्रदूषण जांच केंद्र खुलें इसके लिए फीस भी घटाई गई है। नया केंद्र खोलने के लिए अब 12 हजार के स्थान पर मात्र पांच हजार शुल्क लगेगा। केंद्र का नवीकरण भी इसी दर पर हो जाएगा। वाहन जांच केंद्र स्थान परिवर्तन करते हैं तो एवज में मात्र तीन हजार रुपये का शुल्क देना होगा। जबकि निरीक्षण की फीस दो हजार रुपये होगी। प्रधान सचिव ने बताया कि पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की वैधता एक वर्ष की होती थी। जिसे घटाकर छह महीने कर दिया गया है। हालांकि बीएस -4 या इससे अधिक मानक के वाहनों को एक वर्ष का प्रमाणपत्र मिल सकेगा। अधिक जांच केंद्र स्थापित हो इसके लिए पेट्रोल पंप, वाहन विक्रय केंद्र और सर्विस स्टेशनों पर जांच केंद्र के लिए ऑनलाइन शुल्क जमा किया जा सकेगा।
सहायक अवर निरीक्षण की बहाली में शॉर्ट हैंड की परीक्षा : मंत्रिमंडल ने बिहार पुलिस आशु संवर्ग नियमावली 2017 में आशु सहायक अवर निरीक्षक परीक्षा के प्रावधानों में संशोधन कर दिया है। संशोधन के बाद अब अभ्यर्थियों को पीटी और मेंस परीक्षा नहीं सिर्फ शॉर्ट हैंड की परीक्षा देनी होगी।
- बीएस -4 या इससे अधिक मानक के वाहनों को मिलेगा साल भर का प्रमाणपत्र
- इससे कम मानक वाले वाहनों को छह महीने में लेना होगा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र
’ वाल्मीकिनगर मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल के पुर्नस्थापन कार्य में आठ करोड़ के अनियमित भुगतान मामले में अजीत कुमार सहायक अभियंता को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी ’ न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को यदि सरकारी फ्लैट नहीं मिलता है तो वे बाजार दर पर किराए का फ्लैट लेकर रह सकेंगे। इसकी प्रतिपूर्ति सरकार की ओर से की जाएगी। ’ नॉर्थ व साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बाजार से ले सकेंगी 1050 करोड़ की कार्यशील पूंजी ऋण ’ बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत उपलब्ध कराने के लिए 250 करोड़ रुपये मंजूर ’ बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी के अधीन विभिन्न कार्यालयों के लिए 56 पदों को फ्लोटिंग पद के तौर पर रखने की मंजूरी’ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत कलेक्ट्रेट के नियंत्रण में 75 उच्च वर्गीय और 75 निम्न वर्गीय लिपिक के पद सृजन की मंजूरी ’ बिहार तकनीकी सेवा आयोग विनियमावली 2019 के प्रारूप को मंजूरी ’ कृषि वानिकी योजना के क्रियान्वयन और पौधों की उत्तरजीविता के आधार पर किसानों को 60 रुपये प्रति पौधे का भुगतान करने की मंजूरी ’ चीनी एवं गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना व विकास के लिए उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति एवं छोआ का भुगतान करने पर व्यावसायियों को वैट के स्थान पर जीएसटी की प्रतिपूर्ति होगी।
इनपुट : दैनिक जागरण