अहियापुर में युवती को जिंदा जलाने मामले में नया मोड़ आ गया है। हत्याकांड में अभियुक्त को अदालत ने केस की पुलिस डायरी न मिलने की स्थिति में जमानत दे दी है। बता दें कि कोर्ट ने अहियापुर थाने को सात बार डायरी पेश करने को कहा किंतु मामले की अनुसंधान पदाधिकारी ने अदालत में डायरी पेश नहीं की जिसके बाद अभियुक्त को जमानत दे दी गई।
उक्त कांड में अभियुक्त को जमानत मिलने पर पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता सुशिल कुमार सिंह नें जिला लोक अभियोजक प्रमोद कुमार शाही से मिलें तथा अनुसंधान पदाधिकारी आभा रानी के विरुद्ध कार्रवाई करनें व अपर लोक अभियोजक की लापरवाही की शिकायत की।
मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला लोक अभियोजक प्रमोद कुमार शाही ने अपर लोक अभियोजक पर लगे आरोपों की जांच के बाद कार्रवाई करनें की बात कही साथ हीं अभियुक्त की जमानत रद्द करने हेतु न्यायालय में पेटिशन दायर करनें का फैसला लिया।
उधर ‘जनहित मंच’ नें भी मामले में अनुसंधान अधिकारी आभा रानी के खिलाफ पत्र लिखकर पुलिस महानिदेशक से शिकायत दर्ज की है। ‘जनहित मंच’ के सचिव के सुशील कुमार सिंह ने ऐसे मामलों में पुलिस और कानून पर आमजन का भरोसा बना रहे इसलिए ऐसे अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।