भारत में तेजी से फ़ैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से तमाम बड़े कदम उठाये जा रहे हैं. बिहार में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर 6 सितंबर तक लॉकडाउन का एलान किया गया है. एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई अनलॉक-3 की गाइडलाइन और बिहार सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन की गाइडलाइन को लेकर आम लोगों में काफी कन्फ्यूजन की स्थिति थी. जिसे अब केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है.

केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई रोक-टोक नहीं हैं. केंद्र सरकार ने सभी तरह की पाबंदियां हटा दी है. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्य मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है कि अब किसी भी अंर्तराज्य परिवहन और लोगों को रोका नहीं जायेगा.

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की ओर सभी राज्यों के मुख सचिवों को लिखे गए पत्र में यह बताया गया है कि व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्य जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए. किसी भी व्यक्ति से पास या ई-पास की मांग नहीं की जाएगी. सरकार ने सभी तरह की पाबंदियां हटा दी है. ऐसा कोई भी प्रतिबंध एमएचए द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए है.
MHA writes to States:
Drawing attention to para 5 of Unlock 3 guidelines which clearly states that there shall be no restrictions on inter-state & intra-state movement of persons and goods @HMOIndia @PIB_India @airnewsalerts @DDNewslive pic.twitter.com/eWrs3D6xKo— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) August 22, 2020
अनलॉक 3 दिशानिर्देशों पर ध्यान आकर्षित करते हुए भल्ला ने कहा कि इस तरह के प्रतिबंध माल और सेवाओं के अंतर-राज्य आंदोलन में समस्याएं पैदा कर रहे हैं और आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधि और रोजगार में व्यवधान हो रहा है.

Input : First Bihar




