पटना : परिवहन विभाग ने शनिवार को राजधानी सहित प्रदेश के सभी जिलों में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान मुख्यरूप से वाहनों के नंबर प्लेट या बॉडी पर नाम, पदनाम, जाति, प्रतीक चिह्न् आदि लिखे वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। ऐसे 350 से अधिक वाहन चालकों पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया।
परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि वाहनों के नंबर प्लेट पर नंबर के अतिरिक्त कुछ भी लिखना गैरकानूनी है। सभी वाहनों में एचएस आरपी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि वाहनों के नंबर प्लेट या बॉडी पर जाति, धर्म, प्रोफेशन, नाम, प्रतीक, फोटो या अन्य किसी चीज को लिख कर वाहन चलाने से अन्य वाहन चालकों का ध्यान बंटता है। यही नहीं, दुर्घटना भी होती है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत नंबर प्लेट के लिए एक निश्चित मानक तय है। नियमानुसार नंबर प्लेट पर रोमन या अरेबिक फॉन्ट में ही नंबर लिखवा सकते हैं। नंबर साफ साफ और स्पष्ट लिखा होना चाहिए ताकि वह दूर से ही नजर आए। किसी भी दूसरे फॉन्ट में आड़े तिरछे नंबर लिखवाना गैरकानूनी है। कई लोग अपने वाहनों के नंबर प्लेट और उसके बॉडी पर नाम, पदनाम, जाति, पॉलिटिकल पार्टी, नेता का नाम और उससे जुड़े प्रतीक चिन्ह लगाते हैं। यह गलत है। ऐसे वाहन चालकों पर 500 से 2500 रुपये तक जुर्माना वसूला किया गया।
- नंबर प्लेट या बॉडी पर नाम, जाति, धर्म या प्रोफेशन लिखने वाले वाहन चालकों पर लगाया गया जुर्माना
- पटना सहित प्रदेश सभी जिलों में चला विशेष अभियान, लगभग 356 वाहन चालकों पर की गई कार्रवाई
- नंबर प्लेट पर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के अलावा कुछ और लिखवाना गैरकानूनी