नई दिल्ली. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि विनिर्माण में खामी को लेकर अगर सरकार की तरफ से अनिर्वाय रूप से वाहनों को वापस मंगाये जाने का आदेश दिया जाता है तो कंपनियों को एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना देना होगा. यह व्यवस्था एक अप्रैल, 2021 से लागू होगी. मंत्रालय ने विनिर्माताओं द्वारा वाहनों में गड़बडी को लेकर अनिवार्य रूप से उसे वापस मंगाये जाने के लिये नियम जारी किया है.

करना होगा रिकॉल

मंत्रालय ने कहा कि यह अधिसूचित किया गया है कि जहां किसी विशेष श्रेणी के वाहन के मामले में वाहन वापस मंगाये जाने के पोर्टल पर कुल बिक्री के समक्ष एक न्यूनतम संख्या से ज्यादा शिकायतें आती हैं तो विनिर्माता पर उन वाहनों को ठीक करने के लिए अनिवार्य रूप से वापस मंगवाने का नियम लागू होगा.

1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान

अधिसूचना के अनुसार वाहनों की संख्या और उनके प्रकार के आधार पर जुर्माना 10 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये होगा. केंद्रीय मोटर वाहन कानून के तहत वाहनों के परीक्षण और अनिवार्य रूप से वापस मंगाये जाने के नियम में जुर्माने का प्रावधान है. यह जुर्माना तब लगता है जब विनिर्माता या आयातक स्वेच्छा से वाहन मंगाने में विफल रहते हैं. फिलहाल इसको लेकर कोई जुर्माना नहीं लग रहा था.

इन वाहनों पर लागू होगा नया नियम

नया नियम उन वाहनों पर लागू होगा जो सात साल से कम पुराने है. इसमें वाहन या कल-पुर्जे अथवा सॉफ्टवेयर में उस गड़बड़ी को खामी मानी जाएगी, जिससे सड़क सुरक्षा को लेकर जोखिम है.

ग्राहकों के लिए बनेगा शिकायत पोर्टल

सरकार का इरादा वाहन मालिकों के लिए एक पोर्टल स्थापित करने का है ताकि वे अपनी शिकायत दर्ज कर सकें, शिकायतों के आधार पर ऑटो कंपनियों को नोटिस भेजा जाएगा, जिसका जवाब 30 दिन में देना होगा. आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार काफी गंभीर है. सड़क दुर्घटनाओं में मौत की संख्या में 50 परसेंट तक कमी लाने की योजना पर सड़क परिवहन मंत्रालय काम कर रहा है. ये कदम भी उसी दिशा में उठाया गया है.

Source : News18

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