Patna: जिला न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम प्रभाकर झा ने वरिष्ठ नेता शरद यादव पर गैर जमानती वारंट जारी किया. जानकारी के अनुसार, घटना 2015 के चुनाव की है जब बिहार शरीफ के तत्कालीन अंचलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज करया था.

हालांकि, शरद यादव ने 21 मई 2019 को न्यायालय में उपस्थित होकर आत्मासमर्पण कर जमानत ली. वहीं, सहायक अभियोजन पदाधिकारी सुरुचि कुमारी के अनुसार 2015 के चुनाव प्रचार के दौरान श्रम कल्याण केंद्र बिहार शरीफ के मैदान में नेता शरद यादव के द्वारा दिए जा रहे भाषण के दौरान धार्मिक भावनाओं पर व्यंग किया.

इस मामले में वरिष्ठ नेता शरद यादव को बार-बार उपस्थिति के लिए न्यायालय ने तिथि निर्धारित की. लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए. इसी मामले में 25 जनवरी 2021 को 1 हजार रूपए की न्यायालय ने उपस्थित ना होने पर जुर्माना लगाया गया.

हालांकि, उसके बावजूद भी वह आज तक कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए है और ना ही किसी तरह की प्रक्रिया में हिस्सा लिया. जबकि, न्यायालय ने उनका बंधपत्र खंडित करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया है.

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