कोरोना काल में किसी की मृत्यु हो जाने पर दाह संस्कार में बीस से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर ङ्क्षसह ने कहा कि संक्रमण से बचाव को लेकर ही यह आदेश पूर्व से जारी किए जा चुके है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी।

Delhi: Out of 5,947 samples, 2,137 people test positive for ...
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बता दें कि दो दिनों के भीतर शहर में दो लोगों की मृत्यु हुई है। जिनके दाह संस्कार में काफी लोगों की भीड़ जुटी थी। प्रशासन का कहना है कि लोगों को पता था कि कोरोना जांच के लिए उक्त व्यक्ति का सैंपल जांच में गया है। बावजूद लोग अपनी सुरक्षा के प्रति संवेदनशील नहीं है। ऐसे बिना कार्रवाई किए स्थिति में सुधार आने की संभावना नहीं दिख रही है। दूसरा इससे समाज को एक संदेश भी जाएगा।

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