कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए देश भर में पिछले एक महीने से लॉकडाउन चल रहा है। धीरे-धीरे केंद्र सरकार इसमें ढील देती जा रही है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक आदेश जारी कर शनिवार सुबह से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड सभी दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी। हालांकि शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेंक्स अभी नहीं खुलेंगे। हालांकि, यह छूट केवल उन्हीं दुकानों को हैं जो नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सीमा में नहीं आते हैं।
Inter-Ministerial Central Team (IMCT) has written a letter to Chief Secretary of West Bengal 'requesting to ask the concerned state officers to furnish the requested data'. pic.twitter.com/TrQJfuBCIt
— ANI (@ANI) April 24, 2020
#COVID19 update
All registered shops regd under Shops & Establishment Act of respective States/ UTs, including shops in residential complexes, neighborhood & standalone shops exempted from #lockdown restrictions.Prohibited: Shops in single & multi brand malls pic.twitter.com/NNz9abgWdA
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 24, 2020
गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कुछ शर्तें भी लागू की हैं। इसके मुताबिक, सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होनीं चाहिए। आवासीय कॉलोनियों के समीप और बाजारी की दुकानें इसमें शामिल हैं। इन दुकानों में अधिकतम 50 पर्सेंट स्टाफ को ही काम करने की छूट है। साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करना होगा। दुकान में काम करने वालों को मास्क भी लगाना पड़ेगा।
नहीं खुलेंगी हॉटस्पॉट जोन की दुकानें
गौरतलब है कि लॉकडाउन अभी 3 मई तक चलेगा। कोरोना हॉटस्पॉट जोन में स्थित दुकानों को अभी खोलने की छूट नहीं मिली है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान वाले दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी। इसमें राशन, सब्जी और फल की दुकानें शामिल हैं। अब सभी जरूरी और गैरजरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति देने से उम्मीद है कि कारोबार एक बार फिर पटरी पर आएगा। एक महीने से जारी लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद रहने से व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है।
Input : NBT