राज्य के इंजीनियरिंग व पॉलीटेक्निक कॉलेजों में अस्सिटेंट प्राेफेसराें की बहाली के लिए नेट और गेट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा नियमावली की तर्ज पर राज्य सरकार ने नियमावली बनाई है। इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अब बीई, बीटेक, एमई, एमटेक के साथ ही बीएस और एमएस पास भी शिक्षक बन सकेंगे। प्रधान सचिव डॉ. दीपक प्रसाद ने बताया कि बिहार पॉलिटेक्निक सेवा नियमावली-2020 और अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली-2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।