बिहार में तमाम लॉ कॉलेजों को लेकर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. सोमवार को हुई सुनवाई में पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने बिहार के सभी सरकारी व निजी लॉ कालेजों में नामांकन पर रोक लगा दी है. कुणाल कौशल की याचिका पर सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने यह रोक लगाई.

दरअसल, पटना हाईकोर्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश की. इसमें लॉ कॉलेजों में व्यवस्था की कमी के बारे में जानकारी दी गई. बताया गया कि लॉ कॉलेजों में व्यवस्था नहीं रहने के कारण इसका छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ता है. इसी के बाद हाईकोर्ट ने नामांकन पर रोक लगा दी. इस मामले में अब 23 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी.

याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने कोर्ट को जानकारी दी कि राज्य के किसी भी सरकारी व निजी लॉ कॉलेजों में 2008 के प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा है. फिलहाल राज्य में सरकारी और निजी लॉ कॉलेजों की संख्या 28 है. लेकिन, किसी भी कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है. इसकी वजह से लॉ की पढ़ाई का स्तर लगातार गिर रहा है. इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया और अपना आदेश सुनाया.
Source : Live Cities





