पहली अप्रैल से राज्य में सिर्फ बीएस 6 (भारत स्टेज) मानक के वाहन बिकेंगे। इसके साथ ही बीएस 4 मानक के वाहनों की बिक्री और निबंधन पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। सरकार का यह निर्णय वाहनों से बढ़ते प्रदूषण को कम करने में सहायक होगी। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। कोर्ट ने एक अप्रैल 2020 से पूरे देश में बीएस 4 वाहनों को बेचे जाने पर रोक लगा दी है। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि एक अप्रैल 2020 से केवल उन्हीं वाहनों की बिक्री और निबंधन होगा, जिनमें बीएस 6 मानक वाले इंजन का प्रयोग किया जाएगा। हालांकि 31 मार्च से पहले खरीदे गए बीएस 4 मानक के वाहनों के परिचालन पर रोक नहीं होगी। 31 मार्च के बाद राज्य में वाहनों के निबंधन की ऑफलाइन प्रक्रिया भी रोक दी गई है। यह ऑनलाइन ही होगी।
अप्रैल 2017 से पूरे देश में लागू है बीएस 4 मानक
भारत स्टेज यानी बीएस 4 मानक एक अप्रैल 2017 से पूरे देश में लागू हैं। यह एक ऐसा मानक है जिससे भारत में गाड़ियों के इंजन से होने वाले प्रदूषण को मापा जाता है। बीएस के आगे जितना बड़ा नंबर उस गाड़ी से उतने ही कम प्रदूषण संभव है।