पूरे देश में लॉकडाउन (Lockdown) का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है. 17 मई तक के लिए घोषित इस अवधि के दौरान पहले दो लॉकडाउन की तुलना में कुछ अधिक राहत के ऐलान किए गए हैं. हालांकि केंद्र द्वारा घोषित 13 ग्रीन जोन जिले बिहार में मान्य नहीं होंगे. प्रदेश में सिर्फ रेड जोन और ऑरेंज जोन (Red Zone and orange Zone) ही होंगे. दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों और छात्रों की बड़ी संख्या में आने की स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार ने फैसला लिया है चार मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन 3 को अपेक्षाकृत और अधिक कड़ाई से लागू किया जाएगा.  इसे लेकर बिहार सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कई आदेश जारी किए हैं.

गृह विभाग ने जारी किए आदेश

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी द्वारा जारी किए गए इस आदेश में पूरे बिहार राज्य के 38 जिलों को दो ही जोन में बांटा गया है. प्रथम रेड जोन  और दूसरा ऑरेंज जोन. बिहार सरकार ने अपने आदेश मे कहा है कि भारत सरकार के मापदंडों के अंतर्गत समय-समय पर रेड जोन के रूप में अधिसूचित किए जाएंगे जबकि राज्य के सभी से जिलों को ऑरेंज जोन के रूप में माने जाएंगे. रेड जोन में भारत सरकार के द्वारा निर्गत सभी आदेश वैसे ही लागू रहेंगे, लेकिन भारत सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत दुकानें खोलने का जो आदेश दिया गया है वह केवल आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के लिए मान्य होगा.

जिलाधिकारी लेंगे अंतिम निर्णय

वहीं जो आवश्यक बिक्री वाले दुकान होंगे, वही खुलेंगे. आवश्यक वस्तुओं के संबंध में जिला पदाधिकारी अपने जिले के हालात और उसकी आवश्यकता को देखते हुए फैसला ले सकते हैं. इसके अलावा गृह विभाग ने रेड जोन से अलग क्षेत्रों में भारत सरकार के द्वारा निर्देशित गतिविधियों को ही जारी रखने का फैसला किया है. यानी ऑरेंज जोन में सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए सभी प्रकार के निर्माण कार्य, सभी प्रकार के उद्योगों का संचालन, बाल काटने की दुकानें, स्पा और सैलून खुल जाएंगे. इन सबके अतिरिक्त उनके लिए भी वही आदेश होगा जो रेड जोन के लिए है.

Input : News 18

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