पटना : प्लास्टिक कैरी बैग पर पाबंदी के बाद भी पटना समेत पूरे राज्य में प्लास्टिक के लगातार बढ़ते उपयोग पर पटना हाईकोर्ट ने गहरी चिंता जाहिर की है। अदालत ने बढ़ते प्लास्टिक कचरे पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खण्डपीठ ने रोहित कुमार की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पूरे राज्य में प्लास्टिक कचरे से हो रही पर्यावरण की समस्याओं पर नियंत्रण के लिए की गई कार्यवाही का ब्योरा भी राज्य सरकार व बोर्ड से तलब किया।

California reinstates bag ban and PCR requirements - Plastics Recycling Update

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्लास्टिक के समान एवं प्लास्टिक कैरी बैग से प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ रही है। जबकि पटना हाईकोर्ट ने पहले से ही इस पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इस दिशा में राज्य सरकार ने कार्यवाही भी शुरू की, लेकिन स्थिति पूर्ववत ही है। जबकि मानव स्वास्थ्य के लिए प्लास्टिक बहुत ही हानिकारक हो सकता है। सुनवाई के दौरान पटना के न्यू मार्केट एरिया, रेलवे स्टेशन पटना एवं अन्य जगह में भी कचरा ढेर लगने की शिकायत की गई।

Source : Dainik Jagran

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