बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 में कोरोना संक्रमित मरीज पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्र) से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने इस संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 59 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया है। आयोग ने इस संबंध में किये गए संशोधन के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार को निर्देश जारी किया है।

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65 साल से अधिक उम्र के वोटर और दिव्यांगजनों को भी दी गयी यह सुविधा

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार बैजुनाथ कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट की सुविधा 65 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं और दिव्यांगजनों को भी प्रदान किया है। पूर्व में यह सुविधा 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं को ही प्राप्त था। झारखंड चुनाव तक पुराने प्रावधान लागू थे जबकि बिहार चुनाव में अब 65 साल से अधिक उम्र के मतदाता इस अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार में 65 साल से अधिक उम्र के करीब 62 लाख मतदाता हैं।

Congress protests amendment in postal ballot rule - Telegraph India

बैलेट वोट देने की सुविधा अन्य को भी मिली है

प्राप्त जानकारी के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 60 में बैलेट वोट देने का अधिकार अन्य लोगों को भी प्राप्त है। इनमें विशेष मतदाता, सर्विस वोटर, निर्वाचन कार्य से जुड़े कर्मी एवं बिना अपराध किये हुए ही जेल में रहने वाले मतदाता के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में एक बार 2019 को संशोधन और अब 2020 में दूसरी बार संशोधन किया गया है।

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि संक्रमित व्यक्ति, 65 साल के अधिक उम्र के मतदाता या दिव्यांग मतदाता को बैलेट पेपर लेने के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के अंदर फार्म- 12 डी में अपना आवेदन निर्वाची पदाधिकारी (अनुमंडल पदाधिकारी) को देना होगा। उनकी स्वीकृति के बाद ही वे इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे।

Input : Hindustan

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