बेकाबू कोरोना के चलते बिहार में आज से कई नियम बदल गए. कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब पूरे बिहार में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. यह रात नौ बजे से लेकर सुबह पांच तक लागू रहेगा. यह पाबंदी 15 मई तक रहेगी. परिस्थिति को देखते हुए सभी जिलों में डीएम को धारा 144 लागू करने का अधिकार दे दिया गया है.मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर रविवार को सभी जिलों के डीएम समेत अन्य सभी प्रमुख अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा बैठक की. ऑनलाइन चार घंटे से ज्यादा समय तक चली इस बैठक में सभी अहम पहलुओं पर गहन समीक्षा की गयी.

इसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में मंथन करने के बाद सूबे में सभी अहम बातों और पाबंदियों को लागू करने को लेकर अंतिम निर्णय लिया गया. मुख्यमंत्री ने सीएम सचिवालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में तमाम बातों की घोषणा की.
बिहार में ये सभी चीजें 15 मई तक बंद
बिहार के सभी स्कूल-कॉलेज समेत तमाम शिक्षण संस्थान अब 15 मई तक बंद रहेंगे. इस दौरान किसी तरह की परीक्षा भी नहीं होगी. सभी सिनेमा हॉल, मॉल, पार्क, उद्यान, क्लब समेत ऐसे अन्य सभी स्थान 15 मई तक पूरी तरह से बंद रहेंगे. राज्य के सभी सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालय शाम पांच बजे तक ही खुले रहेंगे और इनमें पहले की ही तरह एक-तिहाई कर्मी ही रोजाना की दर से आयेंगे.

शादी में 100 लोगों को ही एंट्री
किसी तरह के सरकारी या निजी सार्वजनिक कार्यक्रम या आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. हालांकि शादी, श्रद्धा, पूजा, अंतिम संस्कार जैसे आयोजनों पर रोक नहीं होगा. अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में लोगों की संख्या को नियंत्रित करते हुए 50 से घटाकर 25 कर दी गयी है. इसी तरह शादी-विवाह और श्राद्ध के कार्यक्रम में 200 से घटाकर लोगों की संख्या को 100 तक सीमित कर दी गयी है. ताकि अधिक भीड़ नहीं जुट सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी होटल, ढाबा, भोजनालय समेत अन्य स्थानों पर बैठकर खाना प्रतिबंधित कर दिया गया है. हालांकि इन स्थानों से टेक होम या होम डिलेवरी की सुविधा रात नौ बजे तक जारी रहेगी. पहले जो दुकानें, फल-सब्जी मंडी समेत अन्य सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान सात बजे शाम तक खुले रहते थे, वे अब छह बजे शाम तक ही खुले रहेंगे. बिहार के सभी सभी धार्मिक स्थल भी 15 मई तक बंद कर दिये गये हैं.

ये सभी तरह के प्रतिबंध सभी जरूरी सेवाएं मसनल, पुलिस, फायर, बैंक, डाक, एंबुलेंस, ई-कॉमर्स गतिविधियों समेत अन्य पर लागू नहीं होंगी. इसके अलावा जिला के अंदर और सार्वजनिक परिवहन पर प्रतिबंध नहीं होगा. निर्माण और औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी किसी तरह का प्रतिबंध लागू नहीं होगा. मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है कि पिछले बार की तरह ही इस बार भी कोरोना काल में डॉक्टर समेत सभी चिकित्साकर्मियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जायेगा. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को खासतौर से आदेश जारी कर दिया गया है.
Input: Prabhat Khabar





