नई दिल्ली. कोरो वायरस (Coronavirus) संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है. लॉकडाउन (Lockdown Phase 2) के दूसरे चरण में सरकार ने कई छूट देने का ऐलान किया था. अब गृह मंत्रालय की ओर से कुछ और क्षेत्रों को छूट देने के बारे में घोषणा की गई है. सरकार की ओर से जारी नई गाइड लाइन के मुताबिक कई सरकारी विभागों को कुछ शर्तों के साथ खोला जाएगा. इसी के साथ कृषि के क्षेत्र में भी कई छूट देने का फैसला किया गया है.

इससे पहले जारी की गई गाइडलाइन में बताया गया था कि खाने-पीने और दवा बनाने वाली तमाम इंडस्ट्रीज़ खुली रहेंगी. इसके साथ ही ग्रामीण भारत में सारे कल-कारखाने खोलने का निर्देश दिया गया था. नई गाइडलाइंस के अनुसार मनरेगा के कार्यों को भी अनुमति दी गई थी जिसके तहत कहा गया है कि सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है.

सरकार की ओर से किसानों को लॉकडाउन में दी जाने वाली छूट

कृषि क्षेत्र : सरकार की नई गाइडलाइन में जंगलों में अनुसूचित जनजातियों और वहां रहने वाले अन्य लोग लघु वन उपज (MFP) या फिर गैर इमारती लकड़ी को जमा कर सकते हैं और साथ ही वे उनकी कटाई भी कर सकते हैं. इसके साथ ही बांस, नारियल, सुपारी, कॉफी के बीज, मसाले की रोपाई और उनकी कटाई, पैकेजिंग, और बिक्री कर सकते हैं.

फाइनेंशियल सेक्टर: गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (NBFC) जिनमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां (HFCs) और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (NBFC-MFI) शामिल हैं, जिनमें कम से कम कर्मचारी हो. साथ ही सहकारी समितियां को भी काम करने की इजाजत दी गई है.

निर्माण क्षेत्र : ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां, पानी की आपूर्ति और स्वच्छता, बिजली के तार बिछाना/ निर्माण और संबंधित गतिविधियों के साथ दूरसंचार ऑप्टिकल फाइबर और केबल को बिछाना भी शामिल है.

Input : News18

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