दिल्ली के एक कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में वह दो दिन के भीतर विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) की नियुक्ति करे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रे’प केस मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को करनी तय की.
बताते चलें कि बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस को लेकर 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को फटकार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप बच्चों के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं. आप इस तरीके की चीजों की इजाजत नहीं दे सकते.
साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बिहार की सीबीआई अदालत से दिल्ली के साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली से पटना दो घंटे का रास्ता है. हम चीफ सेक्रेट्री को भी यहां खड़ा कर सकते हैं.
Input : News18