बिहार में कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक स्कूलों में 40,558 प्रधान शिक्षक और 5334 उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति बीपीएससी से होगी। दोनों पदों के लिए अलग-अलग 100-100 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आधार पर चयन होगा। इस संवर्ग के लिए अलग वेतनमान वित्त विभाग तय करेगा। माना जा रहा है कि पुराने प्रधानाध्यापक को जो वेतनमान दिया जाता था, लगभग उतना ही वेतनमान होगा।

100 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर चयन, प्राथमिक स्कूल में 40558 और हाईस्कूलों में 5334 पद

शिक्षा विभाग जल्द ही रिक्ति बीपीएससी को भेजेगा, 2022 तक सभी स्कूलों में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक नियुक्त करने का लक्ष्य मंगलवार को कैबिनेट ने नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई व सेवाशर्त नियमावली 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी।

प्रधान शिक्षक के लिए शर्त – सिर्फ नियोजित शिक्षक ही योग्य माने जाएंगे। 6 से 8 तक के स्नातक ग्रेड शिक्षक जिसकी सेवा संपुष्ट है वे आवेदन कर सकेंगे। वहीं, कक्षा 1 से 5 तक के वैसे नियोजित शिक्षक जिनकी सेवा न्यूनतम 8 साल हो गई है।

प्रधानाध्यापक के लिए ये शिक्षक ही माने जाएंगे योग्य

नए उच्च माध्यमिक स्कूलों (कुल 5334) में प्रधानाध्यापक पद के लिए सरकारी स्कूलों में जिला परिषद और नगर निकायों के माध्यम से नियुक्त प्लस टू के शिक्षक जिन्हें 8 साल पढ़ाने का अनुभव है, आवेदन कर सकेंगे। वहीं, कक्षा 9 और 10 के शिक्षक जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं और 10 साल पढ़ाने का अनुभव है, वे भी योग्य हैं।

निजी स्कूल शिक्षकों के लिए शर्तें

आईसीएसई, सीबीएसई या बिहार बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों के वैसे शिक्षक जिनके पास शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी डिग्री है और प्लस टू में 10 साल या 9 व 10 में पढ़ाने का अनुभव न्यूनतम 12 साल है, वे योग्य माने जाएंगे।

Source : Dainik Bhaskar

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