BIHAR
सावधान! बिहार में नहीं चलेगी दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड बाइक – फोर व्हीलर, 5000 का होगा फाइन
बिहार के लोगों के लिए बड़ी खबर है. दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन किए हुए वाहन अब बिहार में नहीं चलेंगे. परिवहन विभाग अब ऐसे टू व्हीलर व फोर व्हीलर वाहनों पर कार्रवाई करने के मूड में आ गया है. इसके लिए राज्य भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा. परिवहन विभाग ने इस कार्रवाई के लिए […]
बिहार के लोगों के लिए बड़ी खबर है. दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन किए हुए वाहन अब बिहार में नहीं चलेंगे. परिवहन विभाग अब ऐसे टू व्हीलर व फोर व्हीलर वाहनों पर कार्रवाई करने के मूड में आ गया है. इसके लिए राज्य भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा. परिवहन विभाग ने इस कार्रवाई के लिए सभी जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है.
मिली जानकारी के अनुसार इस अभियान के दौरान वैसे वाहनों पर 5000 रूपये तक का फाइन लगाया जाएगा जो 30 दिनों से ज्यादा समय तक बिहार में रही हैं. बड़ी बात यह है कि फाइन भी सिर्फ 24 घंटे के लिए ही मान्य होगा. 24 घंटे के बाद अगर गाड़ी दुबारा पकड़ी जाती है, तो फिर से 5000 रूपये का फाइन देना होगा. साथ ही कमर्शियल वाहन टैक्स की राशि का 3गुणा रकम भी चुकाना होगा.
परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि दूसरे राज्यों के वाहन बिहार में तभी चलेंगे, जब उनका राज्य में रजिस्ट्रेशन करा लिया जाएगा. इसके लिए दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड वाहन का 15 टैक्स जमा करना होगा, जिसके बाद नया रजिस्ट्रेशन कार्ड बनेगा. लेकिन गाड़ी का नंबर नहीं बदलेगा. इसके 1 साल के बाद वाहन मालिक को नए नंबर के लिए आवेदन करना होगा. तब फिर उन्हें बिहार का नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा.
बता दें कि बिहार में अन्य पड़ोसी राज्यों की तुलना में वाहन टैक्स ज्यादा है. उदाहरण के लिए बिहार में जहां वाहन टैक्स 8 से 12% है, वहीँ झारखंड में यह 6% है. बताया गया है कि बिहार में जब से वाहनों का टैक्स बढ़ा है, इसके बाद ही बहुत लोग पड़ोसी राज्यों से गाड़ी खरीद और वहीँ रजिस्ट्रेशन करा कर बिहार में चला रहे हैं.
इससे बिहार को राजस्व की क्षति हो रही है. इस वजह से परिवहन विभाग राजस्व क्षति की भरपाई करने के लिए यह कार्रवाई करेगा. हालांकि इस कार्रवाई से वैसे लोगों को विशेष परेशानी होगी, जो दूसरे राज्यों के हैं और बिहार में नौकरी कर रहे हैं या फिर दूसरे राज्यों से ट्रांसफर होकर आए हैं.
Input : Live Cities
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सरकार ने दिया आश्वाशन, कहा- बढ़ी बिजली दर का गांव और गरीबों पर नहीं होगा असर

ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद ने बिजली की नई तथा बढ़ी दर को लेकर शुक्रवार को बिहार विधानसभा में सदस्यों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार गांवों-गरीबों को कोई कठिनाई नहीं होने देगी। मंत्री ने कहा कि बढ़ी बिजली दर का असर गांव व गरीबों पर नहीं होगा। कहा कि बिहार में चार सालों से बिजली की दर में बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसकी कीमत राज्य सरकार तय नहीं करती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट बना था। उसके तहत बिजली की दरें तय होती हैं। इसी के अंतर्गत बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली दर पर अपना फैसला दिया है।
मालूम हो कि गुरुवार को बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने 24.10 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसको लेकर सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा सदस्यों ने बिजली दर में हुई बढ़ोतरी के विरोध में वेल में आकर नारेबाजी तथा प्रदर्शन किया। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने विपक्ष के सदस्यों से कहा कि आप सभी अपनी सीट पर जाएं। मैं आपको बात रखने का मौका देता हूं। इसके बाद विपक्षी सदस्य अपनी सीट पर लौट आए।
BIHAR
मोदी सरनेम मामले में अभी फंसे रहेंगे राहुल गांधी! अगले माह पटना सीजेएम कोर्ट में भी होगी सुनवाई

सूरत के जिला कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले आपराधिक मानहानि मामले में 2 साल कैद की सजा सुनाई। हालांकि बाद में राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत भी मिल गई। लेकिन राहुल गांधी पर कई और मामले दर्ज हैं, जिन पर अभी फैसला आना बाकी है।
बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने इसी कड़ी में बताया कि उन्होंने मोदी सरनेम वाले सभी लोगों को चोर बताने वाले राहुल गांधी के अमर्यादित बयान के विरुद्ध पटना के सीजेएम कोर्ट में मामला दर्ज करा रखा है। अगर इसमें भी सूरत की अदालत की तरह सजा सुनाई गई तो राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ जाएगी। उनकी संसद सदस्यता जा सकती है।
मालूम हो कि सूरत में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। उनके ऊपर एक समुदाय की भावना को आहत करने का आरोप लगा था। जिस मामले में उन्हें कोर्ट ने 2 साल कैद की सजा सुनाई। वहीं सुशील मोदी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मोदी सरनेम वाले लाखों लोगों ने राहुल गांधी के इस अमर्यादित टिप्पणी से अपमानित महसूस किया। उन्होंने कहा कि मेरे मामले में वो जमानत ले चुके हैं लेकिन अगले महीने गवाही देने के लिए उन्हें पटना सीजेएम कोर्ट में मौजूद रहना पड़ सकता हैं।
MUZAFFARPUR
मुजफ्फरपुर : स्वास्थ्य अधिकारी शराब के नशे में गिरफ्तार

जिला स्वास्थ्य समिति में कार्यरत स्वास्थ्य विभाग के जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी राजेश झा को शराब के नशे में सदर अस्पताल स्थित उसके कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया गया। उत्पाद विभाग की टीम ने गुरुवार शाम पांच बजे कार्रवाई की। ब्रेथ एनालाइजर से जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई। वह मूलरूप से कटिहार का रहने वाला है।
उत्पाद निरीक्षक अभिनव कुमार ने उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सूचना मिली थी कि राजेश झा अपने कार्यालय में शराब के नशे में है। इसके बाद जांच टीम ने राजेश को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। उधर, गिरफ्तारी के बाद सदर अस्पताल में हड़कंप मच गया। उत्पाद विभाग को जानकारी मिली थी कि आरोपित हमेशा शराब का सेवन कर ड्यूटी करता है।पिछले साल जुलाई में ही उसकी यहां तैनाती हुई थी। वहीं, सीएस डॉ. यूसी शर्मा ने बताया कि इस मामले में क्या विभागीय कार्रवाई हो सकती है इसकी जानकारी ली जा रही है।
Source : Hindustan
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