कोरोना संक्रमण से बचाव व रोकथाम को लेकर अनलॉक 3 के तहत जिले में बाजार खुलने के समय में बदलाव किया गया है। सरकार के निर्देश के आलोक में डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने बुधवार की शाम नया आदेश जारी किया है। जिसपर गुरुवार से ही लागू कर दिया गया है। इसके तहत सब्जी, फल, मांस व मछली की दुकानें सोमवार से शनिवार तक सुबह 6 से 10 बजे सुबह तक खुलेंगी।
IMPORTANT UPDATE
कोविड-19 की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु आज जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर द्वारा निर्गत महत्वपूर्ण आदेश l @IPRD_Bihar @Chshekhar2010 @officecmbihar pic.twitter.com/JEltC1BxQj
— जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर (@DM_Muzaffarpur) August 19, 2020
सभी दुकानें व व्यावसायिक प्रतिष्ठानें रविवार को बंद रहेंगी
दवा, अस्पताल, दूध, पेट्रोल पंप, गैरेज, होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान आदि अति आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानें सोमवार से शनिवार तक दिन के 12 बजे से शाम के 4 बजे तक खुलेंगी। दवा, अस्पताल, दूध, होटल, रेस्टोरेंट व पेट्रोल पंप आदि अति आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें व व्यावसायिक प्रतिष्ठानें रविवार को बंद रहेंगी। आकस्मिक परिस्थिति को छोड़कर निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा व रिक्शा का परिचालन भी रविवार को बंद रहेगा।

आदेश 6 सितंबर तक प्रभावी
यह आदेश 6 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। डीएम ने आदेश जारी कर डीटीओ, एसडीओ, डीएसपी, सभी बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्षों को इसे कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। इसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। इस दौरान संक्रमण से बचाव को लेकर निर्धारित किए गए मापदंड के तहत मास्क का इस्तेमाल व शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। नहीं तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
Input : Dainik Jagran





