अगर किसी को मेडिकल (Medical Emergency) या किसी और तरह के ज़रूरी कारणों से यात्रा करना ही हो और जल्द से जल्द किसी और राज्य में पहुंचना (Travelling) मजबूरी हो तो क्या किया जाए? यात्रा कैसे की जाए? यह सवाल इसलिए क्योंकि Corona Virus के प्रकोप के चलते देश में लॉकडाउन (Lockdown-4) 18 मई को अपने चौथे चरण में पहुंच चुका है. केंद्र सरकार (Government of India) के निर्देशों के मुताबिक मई के आखिर तक यह लॉकडाउन जारी रहेगा.

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अब इन हालात में अगर आपको ज़रूरी यात्रा करना है और देश के एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचना है तो क्या करना होगा? क्या नियम हैं और ई-पास से जुड़े उस हर सवाल का जवाब यहां जानें, जो आपके मन में है.

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सवाल : क्या लॉकडाउन के दौरान किसी और राज्य में जाना संभव है?

जवाब : देश के गृह मंत्रालय ने 17 मई को जो नियम व निर्देश जारी किए, उनके मुताबिक पिछले लॉकडाउन से उलट इस बार इस तरह की यात्रा संभव है. इन नियमों में कहा गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच तब यात्रा संभव है, जब वो दोनों राज्य यात्रा के लिए आपस में सहमत हों. दूसरी ओर, राज्य के भीतर यात्रा को लेकर राज्य फैसला करेंगे. बसों और यात्री वाहनों से यात्रा की जा सकती है.

सवाल : इसका मतलब यह है कि मैं दिल्ली से महाराष्ट्र की यात्रा अपनी कार से कर सकता हूं?

जवाब : इसे ठीक से समझें. एक तो पहले यह ज़रूरी है कि दिल्ली और महाराष्ट्र की सहमति ज़रूरी है कि लोग आ जा सकें. दूसरी बात यह भी है कि सरकारी और व्यावसायिक बसों या यात्री वाहनों की श्रेणी में निजी वाहन शामिल है या नहीं और है तो किस तरह से, इसे लेकर अभी स्पष्टता नहीं है.

सवाल : किसी एक राज्य के भीतर तो यात्रा संभव है?

जवाब : यह भी राज्य के फैसले पर निर्भर है. अभी कई राज्यों ने केंद्र की गाइडलाइन पर अपने फैसले नहीं ज़ाहिर किए हैं. उदाहरण के तौर पर कर्नाटक ने राज्य के भीतर 2000 बसों का संचालन शुरू करने और बस स्टैंडों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्णय ले लिया है. लेकिन, दूसरी तरफ, पंजाब ने राज्य में बसें मई के आखिर तक शुरू न करने का निर्णय लिया है.

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सवाल : तो दूसरे राज्य में प्राइवेट वाहन से पहुंचना संभव नहीं है?

जवाब : है, आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके पास यात्रा के ​लिए ई-पास हो.

सवाल : यात्रा के लिए यह पास मुझे कहां से मिलेगा?

जवाब : इसके कई रास्ते हैं. या तो आप ज़िला मजिस्ट्रेट दफ्तर से संपर्क कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन पास के लिए serviceonline.gov.in/epass पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं. निजी और समूह पास के लिए यह पोर्टल देश के कम से कम 17 राज्यों में इस्तेमाल किया जा रहा है. इस पोर्टल पर जैसे ही आप यात्रा का राज्य सिलेक्ट करते हैं, यह पोर्टल आपको संबंधित राज्य के एप्लीकेशन नेटवर्क पर रिडायरेक्ट कर देता है.

इस पोर्टल के अलावा अलग अलग राज्यों के अपने पोर्टल हैं, जिनके ज़रिये आप ई पास के लिए आवेदन कर सकते हैं. इनके अलावा, mygov.in/covid-19 पोर्टल से भी आप यह पास हासिल कर सकते हैं. लेकिन एक साथ कई पोर्टलों पर अप्लाई न करें.

सवाल : क्या अलग राज्यों के लिए ई-पास के लिए अलग वेबसाइटों पर जाना होगा?

जवाब : जैसा कि बताया गया है कि एक पोर्टल के ज़रिये ही आप अपने राज्य के पोर्टल तक पहुंचकर ई पास आवेदन कर सकते हैं. फिर भी, कई राज्यों ने अपने पोर्टलों पर यह सुविधा दी है. साथ ही कुछ राज्यों ने अपने मोबाइल एप्स के ज़रिये भी यह सुविधा दी है.

उदाहरण के तौर पर राजस्थान से ई पास लेने के लिए आप https://sso.rajasthan.gov.in/signin?ru=epass सरकारी वेबसाइट या ई मित्र एप https://emitraapp.rajasthan.gov.in के ज़रिये ई पास आवेदन कर सकते हैं.

सवाल : अगर मुझे ई-पास चाहिए तो क्या दस्तावेज़ ज़रूरी होंगे?

जवाब : हो सकता है कि किसी राज्य में किसी खास नियम के चलते किसी विशेष दस्तावेज़ की ज़रूरत हो, लेकिन सामान्य तौर पर हर राज्य के लिए ज़रूरी चीज़ें इस तरह हैं :

1. नाम, उम्र, जन्मतिथि आदि से जुड़ा विवरण

2. आधार या पासपोर्ट नंबर जैसा कोई पहचान प्रमाण

3. जिससे यात्रा करने वाले हैं, उस वाहन का नंबर

4. जहां से और जहां के लिए यात्रा कर रहे हैं, वो पते

5. यात्रा और वापसी की तारीख

6. सेहत के बारे में पूरा ब्योरा. कोरोना लक्षणों और क्वारंटाइन से जुड़े विवरण और पिछले कुछ दिनों में संपर्कों का ब्योरा.

7. निजी वाहन की सूरत में ड्राइवर से जुड़े डिटेल्स और दस्तावेज़ भी.

सवाल : दस्तावेज़ समेत आवेदन करने के कितनी देर बाद ई-पास मिल सकता है?

जवाब : आपके आवेदन के बाद आपको एक रिफरेंस नंबर मिलेगा, आप उसे नोट करें और पोर्टल पर ट्रैक करते रहें कि आपका आवेदन किस चरण में है. अगर आपका आवेदन मंज़ूर होता है तो आपको नाम, पते और वैधता तारीख व एक क्यूआर कोड के साथ एक दस्तावेज़ मिलता है. लेकिन दस्तावेज़ों की कमी या संदिग्धता के चलते आपका आवेदन निरस्त भी हो सकता है.

यह भी याद रखें कि यात्रा के समय के दौरान अपना यह पास साथ रखें और यही आपके लौटने के लिए भी वैध होगा इसलिए इसे खयाल से रखें. तीसरी बात यह भी कि यह पास वापसी की तारीख के साथ मिलता है इसलिए अपनी यात्रा को पहले से ठीक तरह से प्लान करें और नियत समय पर ही वापसी करें.

सवाल : इस ई-पास के बाद कोई राज्य रोक टोक तो नहीं करेगा?

जवाब : कर सकता है. यह अधिकार राज्य के पास सुरक्षित है कि वो किसी जायज़ वजह के चलते नियमों में बदलाव कर सकता है. ताज़ा खबरों की मानें तो कर्नाटक ने गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे हॉटस्पॉट राज्यों से आने वाले यात्रियों के राज्य में प्रवेश पर रोक लगा दी है.

सवाल : एक बार आवेदन निरस्त होने के बाद क्या मैं दोबारा ई-पास के लिए आवेदन कर सकता हूं?

जवाब : जैसा कि पहले कहा गया है कि कई राज्यों ने ई-पास और दूसरे राज्यों संबंधी यात्रा को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन नहीं दी है, इसलिए इस बारे में भी अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है. फिर भी यह तो है कि जब ई-पास के लिए आपका आवेदन प्रोसेस में हो, उस दौरान दोबारा आवेदन न करें.

सवाल : क्या मुझे और कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए?

जवाब : अच्छा होगा कि आप सबसे पहले गाड़ी का इंतज़ाम कर लें. ड्राइवर या कोई अन्य साथ जा रहा है तो उसकी आईडी व अन्य दस्तावेज़ भी जुटाएं. मेडिकल इमर्जेन्सी हो तो संबंधित डॉक्युमेंट्स साथ रखें. आवेदन में जब आप upload ऑप्शन पर क्लिक करें तो क्रॉस चेक कर लें कि eye का निशान आया या नहीं. यह निशान आने का मतलब है कि अपलोड ठीक हो गया. सारे दस्तावेज़ और जानकारियां भरने के बाद आवेदन को फाइनल सबमिट करने से पहले सारी एंट्रीज़ ठीक से दोबारा जांच लें.

 

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Input : News18

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