देश में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 22 राज्य के 82 जिलों को पूरी तरह 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है. जिसमें यूपी के 15 जिलों में 25 मार्च तक बंदी रहेगी, जबकि तीन राज्यों में आंशिक बंद की घोषणा की गई है. इस लॉकडाउन के बावजूद लोगों ने अपने घर से बाहर निकलना जारी रखा है. लेकिन शायद ऐसे लोगों को पता नहीं है कि लॉकडाउन तोड़ने यानी इस नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

लॉकडाउन का उल्लंघन करने की खबरें लगातार आ रही हैं, बॉर्डर एरिया पर लोग बेवजह दूसरे राज्यों में जाने की कोशिश कर रहे हैं. जबकि लॉकडाउन में कुछ ही लोगों को जरूरी छूट मिलती है. इसके चलते पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी राज्य सरकारों को लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने को कहा.

जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन की स्थिति पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, ”लॉकडाउन को अभी भी कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. कृपया करके अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, निर्देशों का गंभीरता से पालन करें. राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वो नियमों और कानून का सख्ती से पालन करवाएं.”

अगर कोई प्रशासन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. इसमें आईपीसी की कई धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.

  • – IPC की धारा 188 के तहत ज़िला अधिकारी कार्रवाई कर सकता है.
  • – अगर कोई व्यक्ति अपने कोरोना पॉजीटिव होने की जानकारी छिपाता है तो उस पर कनिका कपूर जैसी FIR भी हो सकती है, IPC की धारा 269 और 270 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है.
  • – सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से पीड़ित 400 से अधिक मामले आ चुके हैं. इसमें से 41 विदेशी हैं जबकि देश में 8 लोगों की मौत भी हो चुकी है. इस महामारी से बचने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें जनहित में सख्त से सख्त फैसले लेने से भी पीछे नहीं हट रही हैं.

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