चुनाव में कोई प्रत्याशी कितनी रकम खर्च कर सकता है. इसको लेकर चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी किया है. आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक अब एमएलए प्रत्याशी बिहार चुनाव में 28 लाख तक खर्च कर सकेंगे. जिसमें 10 हजार नकद और 28 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं.

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नयी गाइडलाइन के अनुसार प्रत्याशी 10 हजार नकद और 28 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं. कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को पहले ही पत्र लिखा है और इसमें प्रचार खर्च 2 लाख रुपए और बढ़ाने की मांग की है.

निर्वाचन आयोग ने कहा कि कानून मंत्रालय की सहमति के बाद खर्च बढ़ाया जा सकेगा, लेकिन अब तक जारी किये गए आदेश के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार 28 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं. कानून मंत्रालय की सहमति मिलने के बाद इसके लिए अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी.

इतना ही नहीं, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए अलग से वोटर लिस्ट बनेगी. पॉजिटिव लोग वोट के लिए अलग लाइन में लगेंगे. उन्हें सबसे अंत में वोट डालने का मौका मिलेगा.कोरोना काल में चुनाव कैसे हो इसको लेकर आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे थे. दलों ने अपनी-अपनी राय चुनाव आयोग को दिया. जिसपर गहन मंथन करते हुए चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया.

चुनाव आयोग की गाइड लाइन के मुताबिक, मतदान स्थल पर एंट्री गेट पर सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी. इसके साथ ही हाथ साफ करने के लिए वहां सेनेटाइजर, साबुन और पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी. मतदान स्थल पर केंद्र और राज्य सरकार की कोविड-19 को लेकर जारी की गई सोशल डिस्टेसिंग को भी बरकरार रखा जाएगा. इसके लिए वोटिंग स्थल पर बड़े- बड़े गोले बनाए जाएंगे.

ऑनलाइन नोमिनेशन होगा. जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा कर सकते है. हालांकि सशरीर नामांकन का भी विकल्प होगा. लेकिन इसके लिए मात्र 2 लोग साथ जा सकेंगे. अधिकतम दो गाड़ी ले जा सकते हैं साथ.

होम मिनिस्ट्री कोविडी सुरक्षा से जुड़े मानक को पूरा करने पर रैली या रोड शो जैसे आयोजन को अनुमति दे. साथ ही पब्लिक रैली करने के लिए सोशल डिस्टेसिंग के साथ होगी. कितने लोग आएंगे इसकी जानकारी भी पूर्व तय होगी. इसमें निगरानी के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी रहेंगे.

वोटिंग से पहले वोटर को दस्ताने दिए जाएंगे। हर बूथ पर अधिकतम एक हजार वोटर ही होंगे। बूथ पर सैनिटाइजर होग। इसे चुनाव से 72 घंटे पहले लगातार सैनिटाइज किया जाएगा. अगर किसी वोटर का तापामान अधिक दिखता है तो उसे सबसे अंत में वोट देने के लिए बुलाया जाएगा.चुनाव प्रक्रिया में लगे सभी कर्मियों को कोविड से बचाव के लिए किट दी जाएगी. वोटों की गिनती के दिन एक हॉल में अधिकतम सात टेबल लग सकेंगे.

Source : Live Cities

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