नई दिल्ली. रिपब्लिक टीवी के मालिक और पत्रकार अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. यह मामला जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की कोर्ट में सुना गया. इस दौरा अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र से पूछा क्या अर्नब गोस्वामी के मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की जरूरत है, कहा, ‘हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दे से निपट रहे हैं’.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की निजी स्वतंत्रता का हनन हुआ तो वह न्याय पर आघात होगा. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारा लोकतंत्र असाधारण रूप से लचीला है, महाराष्ट्र सरकार को इन सब (टीवी पर अर्नब के तानों) को अनदेखा करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर संवैधानिक अदालत हस्तेक्षप नहीं करती तो, ‘हम निश्चित रूप से विनाश की राह पर चल रहे हैं’.
वहीं सुप्रीम कोर्ट में अर्णब गोस्वामी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की. (भाषा इनपुट के साथ)