बिहार में अब अब सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, फल एवं सब्जी की मंडी, मांस-मछली की दुकानें अब शाम छह बजे तक ही खुलेंगी। अभी तक इन्हें शाम सात बजे तक खोले जाने की इजाजत थी। हालांकि दुकानदार सुबह में जब भी चाहें दुकानें खोल सकते हैं। 15 मई तक के लिये नये नियम लागू किये गये हैं। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए यह सख्ती लगाई गई है।

वहीं राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय अब पांच बजे तक ही खुलेंगे। पहले छह बजे तक खोलने की इजाजत थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहले ही तय कर दिया गया है कि एक दिन में 33 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्यालय आ सकेंगे।

बिहार में रात नौ से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा। हालांकि यह प्रतिबंध बस, हवाई और रेलयात्रियों पर लागू नहीं रहेगा। वहीं अब सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, फल व सब्जी मंडी, मांस-मछली की दुकानें अब शाम छह बजे तक ही खुलेंगी। अभी तक इन्हें शाम सात बजे तक खोलने की इजाजत थी। सुबह में जब भी चाहें दुकानें खोल सकते हैं। 15 मई तक के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को छह घंटे की अहम बैठक के बाद कोरोना से बचाव को लेकर कई एहतियाती कदम उठाए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अंतरराज्यीय तथा अंतरजिला सार्वजनिक परिवहन पर कोई रोक नहीं होगी। गौरतलब है सार्वजनिक वाहनों के लिए पहले से 50 फीसदी यात्री के साथ सफर करने की अनिवार्यता लागू है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहा कि आज जो निर्णय लिए गए हैं, वे अभी की स्थिति को देखते हुए लिये गए हैं। सभी जिलों के डीएम-एसपी से स्थिति की जानकारी ली गई है। सीएम ने कहा कि हमलोगों ने फैसला लिया है कि शहर हो या गांव जहां भी कोरोना मरीज मिलेंगे, उस क्षेत्र को पिछले साल की भांति कंटेनमेंट जोन बनाएंगे। इस साल अभी तक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनते थे। कंटेनमेंट जोन में जांच, इलाज आदि की पूरी व्यवस्था रहेगी। खासकर होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों की हर तरह से निगरानी की जाएगी। वहीं, अनुमंडल स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बनेंगे। सीएम ने यह भी कहा कि राज्य के सभी धार्मिक स्थल 15 मई तक बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के आयोजन नहीं होंगे।

शिक्षण संस्थान, सिनेमाहॉल, मॉल, पार्क व जिम 15 तक बंद
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि राज्यभर के सभी स्कूल, कॉलेज, र्कोंचग और शिक्षण संस्थानों को 15 मई तक के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है।

गौरतलब हो कि पूर्व में 18 अप्रैल तक शैक्षणिक संस्थानों को बंद किया गया था, जिसकी अवधि अब बढ़ा दी गई है। इसके अलावा सभी सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, क्लब, पार्क और उद्यान भी 15 मई तक पूरी तरह बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, ढाबा और भोजनालय में भी बैठकर खाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि होम डिलीवरी और टेक अवे रात नौ बजे तक हो सकेगी। गौरतलब है कि पहले सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, ढाबा और भोजनालय को 50 प्रतिशत ग्राहक क्षमता के साथ खोलने की अनुमति थी, जिस पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

Input: Live hindustan

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