प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम ( PM-Kisan Samman Nidhi Scheme) के दूसरे चरण में मोदी सरकार ने देश के 3.36 करोड़ किसानों को पहली किश्त के 2-2 हजार रुपये दे दिए हैं. अगर आपको अब तक इस स्कीम का पैसा नहीं मिला है तो आप पहले अपने लेखपाल, कानूनगो और जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें. वहां से बात न बने तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी हेल्पलाइन (PM-Kisan Helpline 155261 या 1800115526 (Toll Free) पर संपर्क करें. वहां से भी बात न बने तो मंत्रालय के दूसरे नंबर (011-23381092) पर बात करें.
लाभ पाने के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन-अगर आपको इस योजना का अब तक फायदा नहीं मिला है तो खुद ही पीएम-किसान पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. यह सुविधा सभी किसानों के लिए शुरू कर दी गई है. इसका मकसद सभी किसानों को स्कीम से जोड़ना और रजिस्टर्ड लोगों को समय पर लाभ पहुंचाना है. दूसरे चरण में आधार वेरीफिकेशन जरूरी है.
स्कीम में अपना स्टेटस जानें-यदि आपने इस स्कीम का लाभ लेने के लिए अप्लीकेशन दिया है और अब तक बैंक अकाउंट (Bank Account) में पैसा नहीं आया है तो उसका स्टेटस खुद ही जान सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ. पीएम किसान पोर्टल पर जाकर कोई भी किसान अपना आधार, मोबाइल और बैंक खाता नंबर दर्ज करके इसके स्टेटस की जानकारी ले सकता है.
किस राज्य ने कितना लिया लाभ- एक दिसंबर 2019 को ही इस स्कीम का पहला साल पूरा हो गया था. इसके बाद ही दूसरे चरण की पहली किश्त भेजने का काम शुरू हो गया. केंद्रीय कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) के अधिकारियों के मुताबिक दूसरे चरण की पहली किश्त में सबसे ज्यादा 96,19,948 लाभार्थी यूपी के हैं. इसमें महाराष्ट्र के 25,07,619 लोगों को 2-2 हजार रुपये मिले हैं.
राजस्थान के 19,19,762 किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा भेजा गया है. आंध्र प्रदेश के 31,35,640 किसानों को दूसरे चरण का पैसा भेजा गया है. जबकि तेलंगाना के 22,91,010 किसान लाभान्वित हुए हैं.
बीजेपी शासित गुजरात में 26,26,491, हरियाणा में 10,01,515, हिमाचल में 5,41,188 और असम में 9,53,609 किसानों को 2-2 हजार रुपये मिले हैं.
दूसरे चरण की पहली किश्त का लाभ पाने की शर्तें
(1) एमपी, एमएलए, मंत्री और मेयर को भी लाभ नहीं दिया जाएगा, भले ही वो किसानी भी करते हों.
(2) केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं.
(3) पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलेगा.
(4) पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले इस लाभ से वंचित होंगे.
(5) हालांकि, केंद्र और राज्य सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों लाभ मिलेगा.दूसरे चरण की पहली किश्त का लाभ पाने की शर्तें
(1) एमपी, एमएलए, मंत्री और मेयर को भी लाभ नहीं दिया जाएगा, भले ही वो किसानी भी करते हों.
(2) केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं.
(3) पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलेगा.
(4) पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले इस लाभ से वंचित होंगे.
(5) हालांकि, केंद्र और राज्य सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों लाभ मिलेगा.