मुजफ्फरपुर। आम जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम में आए आवेदन या परिवाद पत्रों के निष्पादन को लेकर डीएम प्रणव कुमार ने निर्देश जारी किया है। प्रत्येक शुक्रवार को आम जनता के आवेदन पर जिलाधिकारी द्वारा संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को करवाई के लिए कहा जाता है। मगर, विभागों के पदाधिकारियों द्वारा आवेदनों पर की जाने वाली कार्रवाई पर शिथिलता को देखते हुए डीएम ने यह निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि आवेदन या परिवाद पत्र प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर आवेदकों को की गई कार्रवाई की सूचना देते हुए एटीआर (एक्शन टेकेन रिपोर्ट) में सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषाग प्रभारी सह प्रभारी पदाधिकारी आम जनता साक्षात्कार को निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे। चेतावनी दी कि यदि निर्धारित अवधि तक एटीआर में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होगा तो एक दिन का वेतन अवरुद्ध करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह भी निर्देश दिया गया कि सभी पदाधिकारी/ विभागाध्यक्ष शुक्रवार को आमलोगों के साक्षात्कार के लिए अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

आम जनता से साक्षात्कार में डीएम ने सुनीं समस्याएं : जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने आम जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम में आम जनों की समस्याएं सुनीं। समस्याओं के निष्पादन के लिए जिला स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए। दर्जनों मामलों का त्वरित निष्पादन ऑन द स्पॉट भी किया गया।

अवकाश पर जाना हो तो चार दिन पहले देना होगा आवेदन : जिले में आवेदन देकर अवकाश पर चले जाने वाले पदाधिकारियों व कर्मचारियों की खैर नहीं। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने आदेश जारी कर कहा है कि अब अवकाश पर जाने से कम से कम चार दिन पहले आवेदन देना होगा। अवकाश की स्वीकृति के बाद ही कोई मुख्यालय छोड़ सकेंगे। बीमारी या इमरजेंसी की स्थिति में फोन पर अनुमति लेकर ही कोई अवकाश पर जा सकेंगे। इस संबंध में सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, समाहरणालय के विभिन्न प्रशाखओं के प्रभारी, अनुमंडल स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश में जिलाधिकारी ने कहा कि कई कार्यालयों के निरीक्षण में यह बात सामने आई कि पदाधिकारी और कर्मचारी अवकाश की अनुमति के बिना मुख्यालय से बाहर हैं। इससे विभागीय कार्य और विधि-व्यवस्था संबंधी कार्यो में बाधा आ रही है। आगे से ऐसा होने पर संबंधित पदाधिकारी व कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवकाश की विधिवत स्वीकृति के बिना मुख्यालय छोड़ने की सभी को मनाही रहेगी। इमरजेंसी की स्थिति में आवेदन के साथ-साथ फोन पर जिलाधिकारी से विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

Source : Dainik Jagran

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