मुजफ्फरपुर : किसी सामान के गुम होने का सनहा व वाहन चोरी की प्राथमिकी के लिए बार-बार थाना जाने की समस्या से निजात दिलाने की दिशा में रेंज आइजी गणोश कुमार ने ठोस कदम उठाया है। आमलोगों को थाने पर हो रही परेशानी को देखते हुए इन समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए आइजी कार्यालय की तरफ से मोबाइल नंबर 7070201201 जारी किया गया है। इस नंबर पर रेंज के चारों जिलों वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर व मुजफ्फरपुर के लोग अपने आवेदन की तस्वीर खींचकर वाट्सएप पर मैसेज के माध्यम से भेज सकते हंै। आवेदन में आवेदक अपना पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर व घटना का ब्योरा लिखकर भेजेंगे। बताया गया कि आइजी कार्यालय से यह आवेदन संबंधित थानाध्यक्ष को उनके मोबाइल पर भेजा जाएगा। थानाध्यक्ष उस पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर वापस आइजी कार्यालय के मोबाइल नंबर पर भेजेंगे, जहां से उसे आवेदक को भेजा जाएगा।

यदि आवेदक को थाना से प्रतिवेदन, सनहा आदि की मूल प्रति चाहिए तो वे किसी भी कार्यदिवस को थाना से प्राप्त कर सकते हैं। सनहा प्रतिवेदन की मूल प्रति आवेदक को देने में यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो दोषी पदाधिकारी व मुंशी पर कार्रवाई की जाएगी।

वाहन चोरी आदि के आवेदन प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष एक प्रतिवेदन आइजी कार्यालय में भेजेंगे, जिसे आवेदक को भेज दिया जाएगा। इसके बाद थानाध्यक्ष एवं जांच पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वे आवेदक से संपर्क कर उनके आवेदन पर नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें प्राथमिकी की एक प्रति देंगे।

यह सभी कार्रवाई सामान्यत: एक दिन में पूर्ण हो जानी है। यदि किसी कारण वश प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकती है तो इसकी भी सूचना मैसेज के माध्यम से आवेदक एवं आइजी कार्यालय को देंगे।

अनावश्यक विलंब होने पर माना जाएगा, मंशा गलत : पूरी प्रक्रिया में किसी भी अनावश्यक बिलंब में यह माना जाएगा कि गलत मंशा से देरी की जा रही है। आइजी ने कहा कि वाहन चोरी आदि की प्राथमिकी दर्ज करने से पूर्व कागजात आदि की मांग करना अनुचित है। अनुसंधानक ये सारे कार्य प्राथमिकी दर्ज करने के उपरांत कर सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि थानाध्यक्ष के थाना से बाहर होने के कारण किसी भी प्रतिवेदन को भेजने में विलंब नहीं किया जाएगा।

थानाध्यक्ष के बाहर रहने पर वरीयतम पदाधिकारी करेंगे केस दर्ज : यदि थानाध्यक्ष किसी कार्यवश थाना से बाहर हैं तो मौजूद वरीयतम पदाधिकारी को सनहा दर्ज व प्राथमिकी करनी है।

अगर थाना पर आवेदन देते हैं तो देनी होगी प्राप्ति रसीद : जो आवेदक सीधे थाने में किसी आवेदन को लेकर आते हैं तो उन्हें अविलंब इसकी प्राप्ति रसीद पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी। इसपर नियमानुसार सनहा अथवा प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

लोगों को थाने पर हो रही समस्याओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। रेंज के चारों जिलों के एसपी को भी इस संबंध में निर्देश दिया गया है। चारों जिलों के लोग जारी मोबाइल नंबर पर आवेदन भेज सकते हैं। आइजी कार्यालय से इसकी मॉनीटरिंग की जाएगी।

-गणोश कुमार, आइजी

थाने से सनहा व प्राथमिकी की प्रति आवेदक को देने में कोई शिकायत मिली तो दोषी पदाधिकारी और मुंशी पर होगी कार्रवाई

Source : Dainik Jagran

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