दिल्ली हिंसा के मामले में गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है. अब गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत उमर खालिद (Umar Khalid) और शरजील इमाम पर मुकदमा चलाने के लिए अनुमति दे दी है. गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने हिंसा के मामले में उमर खालिद को यूएपीए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था. कानून के अनुसार यूएपीए के तहत किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने से पहले गृह मंत्रालय की मंजूरी लेना जरूरी होता है. अब बताया जा रहा है कि मंत्रालय ने करीब एक सप्ताह पहले ही ये मंजूरी दी है. जानकारी के अनुसार अब दिल्ली पुलिस जल्द ही उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने जा रही है.
पहले शरजील फिर उमर खालिद हुआ था गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस की तरफ से उमर खालिद को 14 सितंबर को दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था. कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद की न्यायिक हिरासत 20 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है. दिल्ली पुलिस की तरफ से उनकी न्यायिक हिरासत 30 दिन और बढ़ाने की अर्जी लगाई गई थी.
उमर खालिद के वकील ने दिल्ली पुलिस की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस की जांच में सभी तरह से सहयोग किया है. ऐसे में यह आरोप लगाकर कि उमर खालिद जांच में सहयोग नहीं कर रहा है. उसकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा लगाई गई अर्जी गलत है.
दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट को बताया था कि फिलहाल इस मामले में जांच जारी है और ऐसे में जांच की इस स्टेज पर उमर खालिद को जमानत नहीं दी जानी चाहिए. इसके बाद कोर्ट ने उमर खालिद की न्यायिक हिरासत को 20 नवंबर तक बढ़ा दिया था. अभी उमर खालिद न्यायिक हिरासत में ही है.
क्या है गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम UAPA
यूएपीए के तहत देश और देश के बाहर गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के मकसद से बेहद सख्त प्रावधान किए गए. 1967 के इस कानून में पिछले साल सरकार ने कुछ संशोधन करके इसे कड़ा बना दिया.
Source : News18