मुजफ्फरपुर : करोड़ों के ऑॅटो टिपर खरीद घोटाला में अब महापौर सुरेश कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है। मंगलवार को नगर विकास विभाग के आदेश के आलोक में जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने नगर आयुक्त मनेश कुमार मीणा को महापौर के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया है। नगर आयुक्त मनेश कुमार मीणा ने कहा कि जिलाधिकारी का पत्र मिला है। वे इसका अध्ययन कर रहे है। अध्ययन के बाद ही इस संबंध में कुछ कह सकते हैं।
बता दें कि महापौर एवं दो पूर्व नगर आयुक्तों समेत 10 आरोपितों के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने मुकदमा दर्ज किया था। जनवरी में सभी के खिलाफ मुकदमा चलाने की संबंधित विभाग के सक्षम पदाधिकारी से अनुमति मांगी थी।
महापौर एवं दो पूर्व नगर आयुक्तों समेत 10 के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने दर्ज की थी प्राथमिकी
जांच में हुई थी धांधली की पुष्टि
ऑटो टिपर खरीद की निविदा में भाग लेने वाले एक आपूर्तिकर्ता तिरहुत ऑटोमोबाइल, माड़ीपुर के प्रतिनिधि संजय गोयनका ने धांधली की शिकायत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से की थी। जांच में धांधली की पुष्टि हुई। इसके बाद निगरानी थाने में प्राथमिकी की गई थी। जांच में मौर्या मोटर्स व निगम के तत्कालीन अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई। इस आधार पर मुकदमा हुआ। महापौर के अलावा कार्रवाई की जद में पूर्व नगर आयुक्त रमेश प्रसाद रंजन, पूर्व प्रभारी नगर आयुक्तरंगनाथ चौधरी, पूर्व कार्यपालक अभियंता ¨बदा सिंह, डूडा के कार्यपालक अभियंता महेंद्र सिंह, सहायक अभियंता नंद किशोर ओझा, मो. कयामुद्दीन अंसारी, जेई प्रमोद कुमार सिंह व भरत लाल चौधरी हैं।
Input : Dainik Jagran