कोरोना काल में व्यापर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने स्टार्ट-अप करना या किसी नए कंपनी को रजिस्टर करने की प्रक्रिया को आसन बना दिया है. नई कंपनी खोलने के लिए अब सेल्फ डिक्लरेशन (स्व-घोषणा) के आधार पर कंपनी को ऑनलाइन रजिस्टर करने की सुविधा मिलने वाली है. इसके लिए डॉक्यूमेंट के रूप में सिर्फ आधार कार्ड जरुरी होगा.

कंपनी रजिस्ट्रेशन के दौरान दी गई अन्य जानकारीयों का सत्यापन स्थायी खाता संख्या (पैन संख्या) और जीएसटी पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) की मदद से की जाएगी. पुराने नियम के अनुसार नई कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहले कई तरह के दस्तावेज जमा करने पड़ते थे.

इस बारे में एमएसएमई (MSME) मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कहा कि – अब लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम (एमएसएमई) इकाइयों को उद्यम के नाम से जाना जायेगा. इसी तरह पंजीकरण प्रक्रिया को अब ‘उद्यम पंजीकरण’ कहा जायेगा.

जिन लोगों के पास अब तक वैध आधार नंबर नहीं है, वे सिंगल विंडो सिस्‍टम पर आधार एनरोलमेंट रिक्‍वेस्‍टकर सकते हैं. या फिर बैंक पासबुक, वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card), पासपोर्ट (Passport) या ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के जरिये भी नई एंटरप्राइज या कंपनी के रजिस्‍ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. सिंगल विंडो सिस्‍टम के तहत उन्‍हें वैध आधार नंबर मिल जाने के बाद रजिस्‍ट्रेशन की सुविधा उपलब्‍ध करा दी जाएगी. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा कि नई रजिस्‍ट्रेशन, क्‍लासिफिकेशन और फैसिलिटेशन व्‍यवस्‍था बहुत ही आसान व झंझट मुक्‍त है.

Input : First Bihar

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