मोटर वाहन संशोधन अधिनियम-2019 का नया एक्ट 1 सितंबर रविवार को लागू हो जाएगा। इसमें गलत ड्राइविग करने वालों को भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। प्रशासन ने सभी लोगों को हिदायत जारी की है तो पुलिस ने कार्रवाई के लिए कमर कस ली है।

मोटर वाहन अधिनियम में भारी बदलाव किया गया है। यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर अब पहले से और अधिक सख्ती बरती जाएगी। हेलमेट, सीटबेल्ट, अंडरएज ड्राइविंग, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना, स्पीडिंग-रेसिंग, खतरनाक ड्राइविंग आदि कई तरह के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर पहले से दस गुना अधिक जुर्माना वसूला जाएगा।

वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल भी भेजा सकता है। वाहनों चलाने वालों पर सख्त प्रावधान रखे गए हैं। वाहनों द्वारा ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का प्रावधान किया गया है। जुर्माने की रकम भी अब 10 गुना तक बढ़ा दी गई है।

अब अगर लापरवाही में यातायात नियम को तोड़ने की कोशिश की गई तो वाहन चालकों को बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में नशे में ड्राइविंग करने पर 10 हजार जुर्माना और छह माह का कारावास का प्रावधान किया गया है। दोबारा पकड़े जाने पर 15 हजार रुपये जुर्माना और दो वर्ष कारावास का प्रावधान है।

यह हाेगा जुर्माना

  • ट्रैफिक अधिकारियों का आदेश नहीं माना तो Rs.2000 देने हाेंगे। पहले Rs.500 जुर्माना था।
  • बिना हेलमेट बाइक चलाने पर Rs.1000 जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस जब्त। अबतक जुर्माना 100 रुपए ही था।
  • बिना टिकट बस यात्रा करने पर Rs.500 लगेंगे। पहले 200 रुपए था।
  • ओवरलोडिंग करने पर 20 हजार व Rs.2000 प्रति टन जुर्माना। पहले Rs.2000 और Rs.1000 प्रति टन था।
  • इमर्जेंसी वाहनों को रोका तो 10 हजार रुपए देने पड़ेंगे

हिट एंड रन: पीड़ित परिवारों को 2 लाख तक की मदद

हिट एंड रन मामलों में पीड़ित परिवारों को 2 लाख तक की मदद सरकार देगी, अभी यह रकम 25 हजार रुपए है। इससे लोगों को इस तरह के हादसों के बाद आर्थिक संबल मिल पाएगा।

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