कोरोना से मृत माता-पिता के अनाथ बच्चों के लिए बाल सहायता योजना गुरुवार से पूरे राज्य में लागू हो गई। समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक रमेश कुमार झा ने योजना को लेकर अधिसूचना जारी कर दी।
अधिसूचना के अनुसार कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के बेहतर पालन पोषण, आवासन एवं शिक्षा के लिए अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक नई योजना बाल सहायता योजना लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के तहत योग्य बच्चों, जो गैर सांस्थिक व्यवस्था में अपने अभिभावक के साथ रह रहे हों, उनको 18 वर्ष तक पालन पोषण के लिए 1500 रुपये की राशि प्रतिमाह देय होगा। योजना का लाभ लाभुक और पालक परिवार के कर्ता के संयुक्त बचत बैंक खाता में दिया जाएगा।
यह अनुदान केंद्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों को देय लाभ के अतिरिक्त होगा। जिन बच्चों के अभिभावक नहीं होंगे तो तो उनकी देखभाल विभाग द्वारा संचालित बाल देखरेख संस्थान में होगी। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर बच्चियों का नामांकन कराया जाएगा।
Input: live hindustan