चंद्रलाेक गुमटी से पांडेय गली तक रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियाें में मिलावटी ताड़ी व देसी शराब की बिक्री धड़ल्ले से हाेती है। इस मिलावटी ताड़ी काे पीनेवाले के साथ किसी तरह की भी घटना हाे सकती है। अासपास के लाेग कहते हैं कि शायद पुलिस काे शहर में भी जहरीली शराब से माैत का इंतजार है। हालांकि, हाल में कई बार उत्पाद विभाग व पुलिस की टीम ने रेलवे ट्रैक किनारे शराब बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया है। यहां बनी शराब काराेबारियाें की झाेपड़ियाें काे ताेड़कर जला दिया गया है। इसके बावजूद शराब बिक्री रुकी नहीं है।

मंगलवार काे दैनिक भास्कर की टीम ने यहां की स्थिति का जायजा लिया। खुफिया कैमरे में खुलेअाम हो रही ताड़ी व देसी शराब बिक्री कैद हुई। वरीय अधिकारियाें काे भी इसका वीडियाे भेजा गया है, ताकि कार्रवाई हाे सके। रेल ट्रैक किनारे 100 मीटर के दाैरान कई जगह झाड़ियाें की आड़ में शराबियाें का जमावड़ा दिखा। इसी झाड़ी में बाेतलाें में मिलावटी ताड़ी अाैर देसी शराब रखी थी। इसे पीनेवाले भी बैठे थे। दाे अनजान काे अाता देखकर विक्रेता व ग्राहकों ने झाड़ियाें से मुंह निकालकर देखा। पुलिस नहीं दिखी ताे सब फिर पीने-पिलाने में जुट गए। बताया गया कि ताड़ी में नशीली टैबलेट मिलाकर यहां पर बेचा जाता है। विक्रेता देसी शराब भी काेल्ड ड्रिंक की बाेतलाें में भरकर लाते हैं। चंद्रलाेक गुमटी से पांडेय गली माेड़ के बीच कई जगह दिन भर चलता है पीने-पिलाने का खेल

इधर, चार्जशीट के अभाव में एक और शराब माफिया को मिली जमानत

अब साहेबगंज के शराब तस्कर अंशु कुमार काे भी चार्जशीट के अभाव में जमानत मिल गई। विशेष उत्पाद काेर्ट ने तय अवधि में चार्जशीट दायर न हाेने पर 22 मार्च काे अंशु काे जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद आईओ बलिराम राजवंशी काेर्ट पहुंचे। उन्हाेंने शाम 4.45 बजे उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। साहेबगंज थानेदार अनूप कुमार भी केस की जानकारी लेने मंगलवार काे काेर्ट पहुंचे। अब एसडीपीओ सरैया राजेश शर्मा की रिपाेर्ट पर मामले में आईओ पर विभागीय कार्यवाही चलेगी।

काेर्ट सूत्राें के अनुसार, अंशु की गिरफ्तारी के बाद उसे शराब कांड में न्यायिक रिमांड किया गया था। 60 दिन में उसके खिलाफ जांच पूरी करनी थी। बता दें कि साहेबगंज थाने के एएसआई नरेंद्र कुमार ने सलेमपुर निवासी 60 बाेतल विदेशी शराब के साथ अर्जुन राम काे गिरफ्तार किया था। उसके घर से शराब मिली थी। पूछताछ में उसने बताया था कि उसे अंशु व टीपी सिंह ने शराब सप्लाई की थी। इस आधार पर अर्जुन काे जेल भेजते हुए तीनाें के खिलाफ एफआईआर हुई थी। वहीं, स्पेशल पीपी बजरंग प्रसाद ने बताया, आराेपी के न्यायिक रिमांड व जमानत लेने से पूर्व उन्हें सूचना नहीं दी गई थी।

Input: Dainik Bhaskar

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