कपड़ा व रेडीमेड के साथ कई अन्य दुकानें सोमवार से गुरुवार तक ही खुलेगी। दिनों-दिन बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए डीएम प्रणव कुमार ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया है। बाजारों में भीड़-भाड़ कम हो इसके लिए दो श्रेणी में दुकानों को बांटा गया है। किराना व डेयरी सहित अन्य आवश्यकता से जुड़े दुकानों को सोमवार से रविवार तक खोलने की अनुमति दी गई है। डीएम के आदेश के तहत नगर निगम, सभी नगर पंचायत, प्रखंड मुख्यालय में यह आदेश लागू होगा।

वहीं पहले से गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत सभी दुकानें शाम छह बजे तक ही खुलेगी। मंगलवार को समाहरणालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद कोरोना पर नियंत्रण के लिए यह निर्णय लिया गया है। सब्जी मंडी, फल, मुर्गा, मांस, अंडा व मछली की दुकाने दोपहर एक बजे तक ही खुलेंगे। शाम पांच बजे के बाद ग्राहकों को दुकान में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर माईकिंग कराई जाएगी।

Input: Live Hindustan

Muzaffarpur Now – Bihar’s foremost media network, owned by Muzaffarpur Now Brandcom (OPC) PVT LTD