जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ गुरुवार को मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता आचार्य चंद्र किशोर पराशर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से परिवाद दर्ज कराया है। कोर्ट ने परिवाद स्वीकार करते हुए मामले में सुनवाई की तारीख सात जुलाई तय की है।पूर्व मुख्यमंत्री पर जन भावनाओं व देश की अखंडता से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया है। परिवाद में महबूबा मुफ्ती के बयान जो कि जम्मू-कश्मीर व पाकिस्तान से संदर्भित है को आरोपों का आधार बनाया गया है। परिवाद में कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। परिवाद में कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती ने भारत के जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र के बहाली के लिए पाकिस्तान से भी बात करने की मांग की थी, जो किसी साजिश की ओर इंगित करता है।
याचिका में आगे कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 323, 504, 109, 110, 111, 120 (बी) 124 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए. याचिका में आगे कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती ने बयान देकर जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है।
बताते चलें कि इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर के पीड़ित नागरिकों की स्थिति में सुधार के लिए केंद्र सरकार को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि भारत-पाकिस्तान बात करें। मैंने सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी से कहा कि आप चीन से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से भी करें।
Input: live hindustan