ओ’वरलोडेड वाहन हो या ट्रैफिक नि’यमों को तो’ड़ने वाले वाहन चालक। अब पकड़े जाने पर ऑनस्पॉट जु’र्माना भरना होगा। बिना जु’र्माना भरे अगर वाहन लेकर भागे तो भी बच नहीं पायेंगे। चा’लान अब घर पहुंचेगा। परिवहन विभाग के पदाधिकारियों को हैंड हेल्ड डिवाइस और पॉस मशीन उपलब्ध कराये जाएंगे। इसी महीने इस डिवाइस से जांच शुरू हो जायेगी।
हैंड हेल्ड डिवाइस से जांच के दौरान परिवहन पदाधिकरी वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही मशीन में डालेंगे उस वाहन का पूरा डिटेल उसपर आ जायेगा। अगर वाहन का टैक्स बकाया होगा या अन्य दस्तावेज की कमी होगी तो वह भी पता चल जायेगा। इससे ऑनस्पॉट जुर्माना तय करने में आसानी होगी। उसी मशीन से मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने की राशि को लेकर चालान निकालकर वाहन चालक या मालिक को उपलब्ध करा दिया जायेगा। ऑनस्पॉट जुर्माना नहीं भरने वाले वाहन के मालिक के घर पर चालान भेजकर जुर्माना भरने को कहा जायेगा।
हैंड हेल्ड डिवाइस से जांच के दौरान जुर्माना लगाने के बाद अगर वाहन चालक उसी समय राशि देना चाहते हैं तो पॉस मशीन से वह जुर्माने की राशि जमा कर सकेगा। ऐसा नहीं करने और घर पर चालान पहुंचने के बाद भी जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उस वाहन के सभी दस्तावेज को परिवहन विभाग द्वारा लॉक कर दिया जायेगा। ऐसा होने पर उस वाहन का टैक्स जमा नहीं हो सकेगा और अन्य ज्यादा समय होने पर रजिस्ट्रेशन रद्द करने का भी प्रस्ताव भेजा जा सकेगा।
इसी महीने से हैंड हेल्ड डिवाइस से जांच शुरू हो जायेगी। ओवरलोडिंग और एमवी एक्ट के उल्लंघन का ब्योरा डिवाइस में फीड करते ही जुर्माने की राशि पता चल जायेगी। ऑनस्पॉट जुर्माना नहीं जमा करने वाले वाहन मालिक के घर पर चालान भेजे जाएंगे, उसके बाद भी राशि जमा नहीं की गयी तो वाहन का दस्तावेज लॉक कर दिया जायेगा। – अनिल कुमार, एमवीआई
Input : Hindustan