एक सितंबर से मोटर वाहन अधिनियम में बड़े बदलाव हो जाएंगे। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब पहले से और अधिक सख्ती होगी। हेलमेट, सीट बेल्ट, अंडरएज ड्राइविंग, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना, स्पीडिंग-रेसिंग, खतरनाक ड्राइविंग आदि कई तरह के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर पहले से कई गुना अधिक जुर्माना वसूला जाएगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक-2019 संसद में पारित हो गया है। जुर्माने के नए प्रावधान को बिहार सरकार द्वारा एक सितंबर से लागू किया जा रहा है। नियमों को कड़ाई से लागू किया जाएगा। इसमें जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रभावी होगी।

इसका मूल उद्देश्य सड़क दुर्घटना और इसमें होने वाली मृत्यु को कम करना है। परिवहन सचिव ने बताया कि ड्राइविंग करते नाबालिग पकड़े गए तो इसके दोषी उनके अभिभावक माने जाएंगे। नाबालिग के अतिरिक्त अभिभावकों पर भी 25 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नाबालिग के वाहन चलाने पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में मामला दर्ज होगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाएगा। वहीं इमरजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस व फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इससे बिहार में हो रहीं सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और दुर्घटना में हो रही मौतों पर अंकुश लग सकेगा। परिवहन सचिव ने बताया कि वाहन चलाते समय हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं पहनने पर जुर्माने की राशि 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है।

Input : Dainik Jagran

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