दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाये रखने तथा विशेष चौकसी बरतने के साथ यथेष्ट एहतियाती एवं निरोधात्मक करवाई सुनिश्चित करने के मद्देनजर संयुक्त आदेश जारी किया गया है।
सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और अनुमंडल अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि उनके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि पूजा संबंधी किसी कार्यक्रम में चुनाव आचार संहिता एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश का उल्लंघन न हो।
पूजा का आयोजन मन्दिरों में या निजी रूप से घर पर ही किया जाय
दुर्गा पूजा का आयोजन मंदिरों में या निजी रूप से घर पर ही किया जाएगा। मंदिरों में दुर्गा पूजा के आयोजन के मद्देनजर निर्देश दिए गए हैं कि मंदिर में पूजा पंडाल, मंडप का निर्माण किसी विशेष कार्य पर नहीं किया जाएगा। इसके आस-पास कोई तोरण द्वार अथवा स्वागत द्वार नहीं बनाया जाएगा। जिस जगह मूर्तियां रखी गई है उसे स्थान को छोड़कर शेष भाग खुला रहेगा। सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर किसी प्रकार के मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। पूजा स्थल के आस-पास खाद्द पदार्थ का स्टॉल नहीं लगाया जाएगा। किसी प्रकार के विसर्जन जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई सामाजिक भोज/ प्रसाद या भोग का वितरण नहीं किया जाएगा। आयोजकों और पूजा समितियों के द्वारा किसी रूप से आमंत्रण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। मंदिर में पूजा पंडाल /मंडप के उद्घाटन के लिए कोई सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं किए जाएंगे। मंदिर में पूजा के आयोजकों द्वारा पर्याप्त सेनीटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। कोविड-19 के संक्रमण रोकने के संबंध में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड का पालन करना वहां करना अनिवार्य होगा।
कोई डांडिया/रामलीला का प्रदर्शन नही होगा
किसी भी सार्वजनिक स्थल,होटल,क्लब आदि पर दाण्डिया ,रामलीला का आयोजन नहीं होगा। सार्वजनिक,स्थानों पर फेस मास्क का उपयोग करना/ समाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना अनिवार्य होगा। उक्त दिशा निर्देश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के प्रवधानों के अतिरिक्त आईपीसी की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अधीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वालो पर होगी कड़ी कार्रवाई
निर्देश दिया गया है कि विवाद की घटनाओं से फैलने वाले अफवाहों पर अंकुश लगाया जाए। यानी किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वाले और समाजिक सद्भावना को बिगाड़ने वाले तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। असामाजिक तत्वों के साथ-साथ सामाजिक/ संप्रदायिक समरसता प्रभावित करने वाले तत्वों पर कड़ी निगरानी रखते हुए वैधानिक एवं यथोचित प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। संप्रदायिक तत्वों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। सभी संवेदनशील क्षेत्रों पर बिशेष चौकसी बरती जाए। दुर्गा पूजा दशहरे के अवसर पर यदि कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, भाषा के आधार पर नफरत फैलाने की कोशिश करते हुए पाए जाते हैं जाता है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण एवं असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा मंदिरों में पूजा समिति की आयोजकों से लगवाना सुनिश्चित करेंगे। जिले में शांति बनाए रखने और संप्रदायिक परिस्थितियों से निपटने की। पूर्ण जिम्मेदारी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों की होगी।
नियंत्रण कक्ष
दुर्गा पूजा के अवसर पर स्थानीय पी आई आर में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जो 26 अक्टूबर की रात्रि 10:00 बजे तक कार्यरत रहेगा।नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या -0621 2212377 एवं 2216275 है।
जिला परिवहन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, यातायात डीएसपी, अग्निशमन पदाधिकारी को भी विशेष उत्तरदायित्व सौंपे गए है। राजेश कुमार अपर समाहर्ता मुजफ्फरपुर एवं राजेश कुमार सिटी एसपी मुजफ्फरपुर संपूर्ण जिले के विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे।
सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस बल को सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन कर्मठता के साथ दायित्वपूर्ण ढंग से करने का निर्देश दिया गया है।
दशहरा पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु थानावार 295 स्थलों पर पर्याप्त संख्या दण्डाधिकार्यो,पुलिस पदाधिकारियों एवं सूचना संग्रहण तथा समन्वय स्थापित करने हेतु पदाधिकारियों एवं पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है।