नये मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में वोट देने से वंचित ना रह जाए इसको लेकर चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को सख्त निर्देश जारी किया है. नये निर्देश के तहत वैसे मतदाता जिन्होंने वोटर आईडी बनाने के लिए आवेदन किया है. उनके घर पर नि:शुल्क फोटोयुक्त पहचान पत्र पहुंचाया जाएगा.

पहचान पत्र किसी दूसरे के हाथ ना लग जाए इसका खासा ध्यान रखने की बात कही गयी है. ऐसे में आदेश दिया गया है कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से सभी नये मतदाता को उनका पहचना पत्र भिजवाया जाए. जिसकी तैयारी में जिला निर्वाचन पदाधिकारी जुट गए हैं. नए मतदाताओं को ईपिक नहीं उपलब्ध होने की शिकायत के बाद यह निर्देश दिया गया है.

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बाला मुरुगन डी. ने चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को कहा कि विभिन्न स्रोतों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि निर्वाचकों को फोटो युक्त ईपिक प्राप्त नहीं हो रहा है. आयोग के निर्देशों के अनुसार निर्वाचकों को निःशुल्क इसे प्रदान किया जाना है. जबकि, संशोधित ईपिक को निर्धारित शुल्क के साथ उपलब्ध कराने की बात कही गयी है.

श्री मुरुगन ने कहा है कि संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी से इसका प्रमाण पत्र लें कि उनके क्षेत्र के तहत नये पंजीकृत और अन्य श्रेणी के मतदाताओ को फोटोयुक्त ईपिक उपलब्ध करा दिया गया है. प्रमाण पत्र की जानकारी निर्वाचन विभाग को भी उपलब्ध कराने को कहा गया है.

Source : Live Cities

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