नवरुणा मामले में विशेष कोर्ट ने सीबीआइ से प्रगति प्रतिवेदन तलब किया है। नवरुणा की मां मैत्रेयी चक्रवर्ती की ओर से दाखिल अर्जी की सुनवाई के बाद विशेष सीबीआइ कोर्ट के दंडाधिकारी उमेशमणि त्रिपाठी ने यह रिपोर्ट तलब की। सीबीआइ के ओर से कोई अधिकारी विशेष कोर्ट में उपस्थित नहीं थे। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है।
अर्जी में यह कहा
नवरुणा की मां की ओर से उनकी अधिवक्ता रंजना सिंह ने विशेष कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा है कि 2014 से सीबीआइ मामले की जांच कर रही है। अब तक कोई भी प्रगति प्रतिवेदन व अभियोजन साक्ष्य कोर्ट में पेश नहीं किया है। अर्जी में सीबीआइ को रिपोर्ट सौंपने के लिए निर्देशित करने की विशेष कोर्ट से प्रार्थना की गई है।
21 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन
जांच पूरी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को 21 अगस्त तक की नई डेडलाइन दे रखी है। हालांकि सीबीआइ की कोई गतिविधियां सामने नहीं आ रही है।
यह है मामला
18 सितंबर 2012 की रात नगर थाना के जवाहरलाल रोड स्थित अपने आवास से सोई अवस्था में नवरुणा का अपहरण कर लिया गया। लगभग ढाई माह बाद उसके घर के निकट के नाला से मानव कंकाल मिला। डीएनए जांच से यह नवरुणा का साबित हुआ। शुरू में मामले की जांच पुलिस व बाद में सीआइडी ने की। जब कोई नतीजा नहीं निकला तो मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई। फरवरी 2014 से सीबीआइ इस मामले की जांच कर रही है।