बिहार पंचायत चुनाव 2021 (bihar panchayat elections) को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. संभावना जताई जा रही है कि मार्च में अधिसूचना (Notification) जारी होगी और अप्रैल-मई में पंचायत चुनाव. लेकिन इस बीच बिहार सरकार (Bihar Government) ने एक बड़ा फैसला किया है. उसने तय किया है कि नल जल योजना में गड़बड़ी करने वाले मुखियाओं को इस बार पंचायत चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा.

इस बाबत पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. जारी किए गए आदेश के मुताबिक, नल जल योजना में गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों और और मुखिया पर करवाई होगी. इस योजना पर जहां भी समय से काम पूरा नहीं हुआ, वहां के मुखिया को अगले चुनाव के लिए अयोग्य साबित किया जाएगा.

विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि राज्य में अब तक इस योजना के काम 1700 वॉर्डों में अधूरे हैं. पंचायती राज विभाग सभी जिलों की पंचायतों के हर वार्ड में नल जल योजना की जानकारी जुटा रहा है. उसने इस योजना को लेकर निर्वाचित प्रतिनिधियों को आगाह किया है कि निश्चय समय पर इस योजना को पूरा कर लें. पंचायती राज विभाग इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि वैसे पंचायत व वॉर्डों के मुखिया व वॉर्ड सदस्यों को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया जाए, जिन्होंने अब तक नल जल योजना के काम को लटका कर रखा है.

आपको बता दें कि पंचायती राज अधिनियम में यह प्रावधान है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा दायित्वों के निर्वहन में जान बूझकर कोताही बरती जाती है तो इस आधार पर उन्हें पद से हटाया जा सकता है. इसी को आधार बनाते हुए नल-जल योजना पूरा नहीं करने वालों को अगले चुनाव में अयोग्य घोषित किया जाएगा.

Input: Newe18

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