पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को पास्को कानून के तहत बनाये गए अभियुक्त को जमानत देने से इनकार करते हुए कम से कम 6 माह और जेल में रहने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय की एकल पीठ ने अभियुक्त को उम्र कम होने के आधार पर जमानत देने के अनुरोध को ठुकराते हुए जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। साथ ही अभियुक्त को कम से कम 6 महीने और जेल में रहने का आदेश दिया।

बलात्कार की घटना बांका जिले की है। 9 दिसंबर 2019 को महिला थाने में कांड संख्या 60 /2019 दर्ज कराई गई, जिसमें पीड़िता ने आरोप लगाया कि 9 दिसंबर 2019 गांव के दो आरोपितों ने उसे ईंट भट्ठा पर ले जाकर बारी-बारी से बलात्कार किया। दोनों लड़कों को वह पहले से जानती थी। प्राथमिकी दर्ज किये जाने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक अभियुक्त के नाबालिग होने के कारण उसे निचली अदालत से ही जमानत मिल गई।

Source : Hindustan

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