पटना । बिहार में नियोजित पंचायत शिक्षकों (Contract Panchayat Teachers) के लिए गुड न्‍यूज। अब नियोजित पंचायत शिक्ष्‍कों को भी इपीएफ (EPF) का लाभ मिलेगा। पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने शुक्रवार को इसका आदेश दिया। यह आदेश एक लोकहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के बाद दिया गया है।

पटना हाईकोर्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार को आदेश निर्गत कर कहा कि नियोजन पर नियुक्त पंचायत शिक्षकों को इपीएफ का लाभ देना ही पड़ेगा। यह आदेश न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने लखन लाल निषाद एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा कि सिविल सर्जन और शिक्षा सचिव ने पहले ही निर्णय लिया था कि इन शिक्षकों को इपीएफ का लाभ दिया जायेगा, लेकिन सरकार का यह निर्णय अभी तक क्रियान्वित नहीं हो पाया है।

सुनवाई में कोर्ट को यह भी जानकारी दी गई कि एक लोकहित याचिका की सुनवाई के दौरान स्पष्ट रूप से कहा गया था कि नियोजन पर नियुक्त शिक्षकों को इपीएफ का लाभ देना चाहिए। अधिवक्ता प्रशांत सिन्हा ने केंद्रीय भविष्य निधि के अपर आयुक्त की 17.01.20 की एक चिट्ठी का जिक्र करते हुए माध्यमिक शिक्षक के निदेशक से कहा कि ये शिक्षक भी इस लाभ के हक़दार हैं। इसके अलावा कई प्रकार के दिशा-निर्देश केंद्र सरकार द्वारा दिये गये थे, जिसे मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने भी स्वीकार किया था कि इन शिक्षकों को इपीएफ का लाभ मिलेगा, लेकिन अभी तक ये लाभान्वित नहीं हुए हैं।

Input : Dainik Jagran

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