पटना के सीनियर एसपी उपेन्द्र शर्मा के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की गई है। साकेत भूषण नाम के एक शख्स की तरफ से याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि 30 जनवरी की शाम पटना पुलिस ने जबरन उठा लिया और रूपेश हत्याकांड में पूछताछ करने लगी। साकेत को 30 जनवरी से लेकर 3 फऱवरी तक पुलिस हिरासत में रखा गया। जब पीड़ित पक्ष में कोर्ट में रिट दाखिल किया तब जाकर पटना पुलिस ने उसे छोड़ा। पीड़ित शख्स की भाभी रश्मि कुमारी ने पटना हाईकोर्ट में एसएसपी पटना एवं अन्य के खिलाफ कंप्लेन दाखिल किया है और पांच लाख रू हर्जाना का दावा ठोका है।

पटना पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप

पटना एसएसपी व अन्य पुलिसकर्मियों पर जबरन हिरासत में रखने, पिटाई करने,मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित पक्ष के वकील दीनू कुमार ने बताया कि पटना एसएसपी व अन्य पुलिसकर्मियों ने 30 जनवरी की रात करीब 8.30 बजे साकेत भूषण नामक शख्स को सगुना मोड़ स्थित दूकान से उठा कर ले गए। पुलिस कर्मी मर्डर केस में पूछताछ करने के दौरान प्रताड़ित,मारपीट करने लगे। पटना पुलिस ने उसे 30 जनवरी से 3 फरवरी तक हिरासत में रखा जो पूरी तरह से गलत है। पुलिस को ये अधिकार नहीं कि 24 घंटे से अधिक हिरासत में रखे और उसके साथ प्रताड़ना या मारपीट की जाये। वकील ने बताया कि किसी को भी कानून तोड़ने या मानवाधिकार के उलंघन की छूट नहीं दी जा सकती।

पांच लाख रू का ठोका हर्जाना

पटना हाईकोर्ट के वकील दीनू कुमार ने बताया कि पीड़ित साकेत भूषण की भाभी ने इस संबंध में हाईकोर्ट में रिट दाखिल किया है। जिसमें पुलिस पर संगीन आरोप लगाए गए हैं। साथ ही पांच लाख रू का हर्जाना भी ठोका गया है। क्यों कि पुलिस ने कानून का उलंघन किया है।

12 जनवरी को रूपेश सिंह की हुई थी हत्या

बता दें पटना के पुनाईचक में 12 जनवरी की शाम रूपेश सिंह की गोलीमार कर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद पूरे बिहार में खलबली मच गई। इसके बाद पुलिस ने 3 फऱवरी को रूपेश मर्डर केस में खुलासा और रितुराज की गिरफ्तार किया। पटना एसएसपी ने बजाप्ता प्रेस कांफ्रेंस कर यह दावा किया कि रूपेश सिंह की हत्या रोड़रेज में की गई और रितुराज ने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर मर्डर किया।

Source : News4Nation

Muzaffarpur Now – Bihar’s foremost media network, owned by Muzaffarpur Now Brandcom (OPC) PVT LTD