संबंधों की उलझी हुई गुत्थी को लेकर एक फिल्म बनी थी ‘जुदाई’। इसमें पत्नी ने एक करोड़ रुपये लेकर पति को प्रेमिका को सौंप दिया था और तलाक लेकर उनकी शादी भी करवा दी थी। इसी तरह का मामला भोपाल के कुटुंब न्यायालय में आया है। इसमें भी पति से उम्र में बड़ी प्रेमिका से करीब सवा करोड़ की संपत्ति लेकर पत्नी ने अपने पति को उसके साथ रहने की इजाजत दे दी है। इस बारे में एक समझौता भी हुआ है। प्रेमिका ने 60 लाख रुपये कीमत का डुप्लेक्स, 27 लाख रुपये नकद और एक प्लॉट प्रेमी की पत्नी के नाम कर दिया है। रोचक बात यह है कि दंपती की नाबालिग बेटी ने कुंटुब न्यायालय की काउंसलर सरिता राजानी के पास अपने माता-पिता के बीच सुलह कराने के लिए गुहार लगाई थी।

काउंसलर के मुताबिक, प्रेमिका 54 वर्ष की है और उसका अपने ही सहकर्मी 42 वर्ष के पुरुष से आठ साल से प्रेम- प्रसंग चल रहा था। महिला के पति की मौत हो चुकी है। प्रेमी भी विवाहित है और उसकी 16 और 12 साल की दो बेटियां हैं। महिला ने जब प्रेमी से उसके घर में साथ रहने की जिद की तो दंपती के बीच विवाद शुरू हुआ और बढ़ता ही गया। दंपती की बेटी की पहल पर काउंसलर ने दंपती और प्रेमिका की कई चरणों में काउंसिलिंग की। इसके बाद प्रेमिका, प्रेमी की पत्नी को अपनी जीवन भर की पूंजी देने के लिए तैयार हो गई।

पत्नी को दूसरी महिला को रखना पसंद नहीं था

काउंसिलिंग में पति ने कहा कि वह दोनों को एक साथ रखना चाहता है, लेकिन पत्नी को यह मंजूर नहीं है। पति ने कहा कि वह बेटियों के कारण पत्नी को नहीं छोड़ सकता है और प्रेमिका से अलग भी नहीं रह सकता है। उसने कहा कि उसे प्रेमिका का साथ अच्छा लगता है।

प्रेमिका ने संपत्ति देने का रखा प्रस्ताव

काउंसिलिंग के दौरान प्रेमिका ने कहा कि वह साथ रहने के लिए प्रेमी की पत्नी के भरण-पोषण और बेटियों के भविष्य को देखते हुए अपनी जीवनभर की कमाई देने के लिए तैयार है। उसने प्रेमी की पत्नी के सामने यह प्रस्ताव रखा और उसने यह स्वीकार कर लिया। प्रेमिका ने अपनी करीब सवा करोड़ रुपये की संपत्ति समझौते के तहत अपने प्रेमी की पत्नी के नाम कर दी।

पत्नी ने बेटियों के भविष्य को बताया अहम

काउंसलर ने बताया कि पत्नी का कहना था कि 18 साल का रिश्ता टूट गया। जब पति साथ रहने के लिए किसी भी तरह से सहमत नहीं हुआ तो उसको लगा कि ऐसे पति को जाने दो। दूसरा, बेटियों के भविष्य के लिए पैसा जरूरी है, इसलिए पति की प्रेमिका का प्रस्ताव मान लिया।

पत्नी ने परेशान ना करने का किया समझौता

दंपती की बेटी माता-पिता के बीच सुलह कराने के लिए मेरे पास आई थी, लेकिन पुरुष, प्रेमिका के बिना रहने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसकी प्रेमिका के साथ पत्नी ने समझौता कर लिया। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बिना तलाक लिए किसी दूसरी महिला के साथ वह शादी नहीं कर सकता, लेकिन पत्नी की सहमति से वह किसी के भी साथ रह सकता है। पत्नी ने परेशान ना करने का समझौता किया है।

Input: Dainik Jagran

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