नई दिल्ली. केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने कहा कि ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ (One Nation, One Ration Card) योजना 1 जून 2020 से शुरू होगी. इस योजना में पुराना राशन कार्ड भी मान्य होगा. बता दें कि 1 जनवरी, 2020 से देश के 12 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा में ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ सुविधा की शुरुआत हो चुकी है.
‘एक देश, एक राशन कार्ड’ योजना के पूरे देश में लागू होने के बाद कोई भी कार्डधारक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के तहत किसी भी राज्य में राशन की दुकान से अपना राशन ले सकेगा.
12 राज्यों में 1 जनवरी से हुआ लागू
‘एक देश, एक राशन कार्ड’ मोदी सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है, जिसके तहत पूरे देश में पीडीएस धारकों को देश के किसी भी कोने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से उनके हिस्से का राशन मिल सकेगा. इस योजना के तहत पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) डिवाइस से की जाएगी. केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देशभर में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को सस्ते दामों पर खाद्यान मुहैया करवाती है.
10 अंक वाला होगा यह राशन कार्ड
‘एक देश, एक राशन कार्ड’ योजना में 10 अंकों वाला कार्ड होगा. इसमें पहले दो अंक राज्य कोड होंगे. अगले अंक राशन कार्ड संख्या के अनुरूप होंगे. इसमें अगले दो अंक राशन कार्ड में परिवार के प्रत्येक सदस्य की पहचान के तौर पर शामिल होंगे.दो भाषाओं में जारी होगा राशन कार्ड
मानक राशन कार्ड दो भाषाओं में जारी करें. एक स्थानीय भाषा के साथ ही इसमें दूसरी भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी का इस्तेमाल करें.
Input : News18