यूपी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए स्‍वास्‍‍थ्‍य विभाग के साथ ही पुलिस व प्रशासन के अधिकारी लगातार प्रयासरत है. इसी कड़ी में पुलिस ने अब एक नयी व्यवस्था लागू की है. इस नयी व्‍यवस्‍था के तहत बाइक या स्कूटर पर दो लोगों के बैठने पर पाबंदी लगायी गयी है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अब एक दो पहिया वाहन पर दो लोगों के बैठने पर चालान होगा. हालांकि, राहत वाली खबर यह है कि दोपहिया वाहन पर पत्नी को बैठाने की छूट मिली है.

एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, लॉकडाउन के बाद दोपहिया वाहन पर दो लोगों के बैठने की अनुमति मिली थी. लेकिन, कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ने की बात सामने आने के बाद शारीरिक दूरी का सख्ती से पालन करवाने का नया तरीका शुरू किया गया है. इसके तहत दो लोग एक ही गाड़ी पर मिले तो चालान तो कटेगा ही, साथ ही कोरोना संक्रमण फैलाने की संभावना को लेकर रिपोर्ट भी दर्ज की जाएगी.

बाइक पर पत्नी के अलावा अन्य को ...

जानकारी के मुताबिक, दोपहिया वाहनों पर आपात स्थिति में अब पत्नी के अलावा किसी अन्य को बैठाकर घूमने की इजाजत नहीं है. ऐसा करते पाये जाने पर दोपहिया वाहन के मालिक को पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. एक जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने भी दो गज की दूरी और अन्य एतिहायात का सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए हैं. जिलाधिकारी ने निर्देश जारी किए हैं कि दो गज की दूरी का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाए. दो गज की दूरी का उल्लंघन करने के मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

 

 

 

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