बिना कनेक्शन के ग्रामीण को 26 हजार 737 रुपये बिल भेजने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता पूर्वी पर 25 हजार रुपये जुर्माना किया है। फोरम के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह व सदस्य नारायण भगत ने पीड़ित ग्रामीण को नियम के अनुकूल बिजली कनेक्शन देने का निर्देश दिया है। यह आदेश दो माह के अंदर पुरा करना होगा।

फोरम के फैसले से मुशहरी थाना के प्रह्लादपुर निवासी रामदेव महतो को 14 साल बाद इंसाफ मिला है। गलत तरीके से बिल भेजे जाने के आरोप में रामदेव महतो ने वर्ष 2006 में रामदयालुनगर स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय अभियंता पूर्वी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करायी थी। शिकायत में उल्लेख किया कि आरोपित अधिकारी 20 जुलाई 2005 को जून 2005 के बिल के रूप में 26 हजार 737 रुपये चुकाने का आदेश दिया गया। इसमें बकाया के रूप में 26 हजार 157 रुपये दर्शाया गया। बताया कि मैं कनेक्शन कांटने के लिए जुलाई 97 में आवेदन दिया। आवेदन के साथ ही बकाया बिल 28 रुपये भुकतान कर दिया। इसकी रसीद भी विभाग ने दिया। इसके बाद कनेक्शन कांट दिया गया। इसके आठ साल के बाद अचानक 26 हजार 737 रुपये बिल बनाकर भेज दिया गया। विपक्षी अधिकारी से मिलकर बिल को रद्द करने की मांग की। लेकिन, उन्होंने मांग को मानन से इंकार करते हुए बिल भुकतान के लिए दवाब बनाया। जुर्माना की राशि पीड़ित उपभोक्ता को मानसिक, शारीरिक कष्ठ व मुकदमा पर हुए खर्च के लिए दिया जायेगा।

Input : Hindustan

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